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पशुधन घोटाला मामला: 50 हजार के इनामी सिपाही को कोर्ट ने भेजा जेल

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Published : Dec 15, 2020, 9:49 PM IST

पशुधन घोटाला मामले में 50 हजार के इनामी सिपाही को अदालत ने जेल भेज दिया. बता दें कि इस मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था.

पशुधन घोटाला मामला.
पशुधन घोटाला मामला.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में गिरफ्तार 50 हजार के इनामी सिपाही दिलबहार यादव को 23 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मंगलवार को विशेष अदालत में पेश कर अभियुक्त का न्यायिक रिमांड हासिल किया गया.

इस मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर को ही अभियुक्त की ओर से आत्मसमर्पण करने की अर्जी दाखिल की गई थी. विशेष अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि भी नियत कर दी थी. हालांकि आत्मसमर्पण के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं इस मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की गिरफ्तारी वारंट को रिकॉल करने से भी कोर्ट इनकार कर चुकी है.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में गिरफ्तार 50 हजार के इनामी सिपाही दिलबहार यादव को 23 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मंगलवार को विशेष अदालत में पेश कर अभियुक्त का न्यायिक रिमांड हासिल किया गया.

इस मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर को ही अभियुक्त की ओर से आत्मसमर्पण करने की अर्जी दाखिल की गई थी. विशेष अदालत ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि भी नियत कर दी थी. हालांकि आत्मसमर्पण के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं इस मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन की गिरफ्तारी वारंट को रिकॉल करने से भी कोर्ट इनकार कर चुकी है.

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