लखनऊ : पीजीआई कोतवाली (PGI Kotwali) क्षेत्र के कल्ली पश्चिम में रहने वाले कुंवारे (78) से उनके पूर्व परिचित ने जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपये ठग लिए. इस मामले में न्यायालय के आदेश (court orders) पर पीजीआई कोतवाली में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है. कुंवारे ने पीजीआई कोतवाली पुलिस को पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था. इसके बाद कुंवारे ने न्यायालय की शरण ली थी.
कुंवारे ग्राम कल्ली पश्चिम, थाना पीजीआई तहसील- सरोजनीनगर जिला लखनऊ में रहते हैं. कुंवारे के अनुसार पप्पू कुमार, निवासी बरसंडी, पोस्ट बड़ागांव, थाना रोहनाई, तहसील- सोहावल, जिला- अयोध्या के हैं. इनके कार्यालय का पता तहसील अयोध्या सदर, जिला-अयोध्या पद चपरासी, दूसरे आरोपी अशोक, निवासी ग्राम बेलदार का पुरवा, पोस्ट- सरियांवा, जिला- अयोध्या, इनके कार्यालय का पता स्मारकों, संग्राहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबंधक सुरक्षा एवम अनुरक्षण समिति लखनऊ के अन्तर्गत रमाबाई आंबेडकर मैदान में माली का काम करता है.
कुंवारे का कहना है (kunwarey says) कि उनका बेटा मैकूलाल रमाबाई आंबेडकर मैदान (Ramabai Ambedkar Maidan) में माली के पद पर कार्यरत है. जहां पर आरोपी अशोक भी कार्यरत है. अशोक ने मैकूलाल की मुलाकात अपने बहनोई पप्पू कुमार से वर्ष 2017 में कराई थी. इस दौरान कहा कि पप्पू कुमार अयोध्या तहसील में कार्यरत है व तुम्हारे सम्बन्धित तहसील सरोजनीनगर में काफी जान पहचान रखता है. कोई भी काम हो करवा देंगे. मैकूलाल ने पप्पू कुमार को बताया गया कि हमारे हमारे खेत से जुड़ी जमीन ग्रामसमाज की है उसका पट्टा करवाना है क्या आप करवा सकते हैं. इस पर पप्पू कुमार ने कहा हो जाएगा. फिर इसी क्रम में बातों में उलझाकर दोनों आरोपियों ने नकद, चेक और आरटीजीएस द्वारा कुल 18 लाख रुपये ले लिए, लेकिन कोई पट्टा नहीं कराया. इसके बाद जब पैसा वापस मांगा तो दो चेक दिए जो दोनों ही बाउंस हो गए. इसकी शिकायत पीजीआई कोतवाली में की गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. अब न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों पप्पू कुमार और अशोक के खिलाफ पीजीआई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
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