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रेरा ने आदेशों के उल्लंघन पर 14 बिल्डरों पर लगाया 1.93 करोड़ का जुर्माना

यूपी रेरा ने बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है. आदेशों का उल्लंघन करने पर 14 बिल्डरों पर 1.93 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी बिल्डरों को 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रेरा में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं.

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यूपी रेरा.
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Published : Feb 6, 2021, 4:35 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेशों के उल्लंघन के मामले में 14 बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को इन 14 बिल्डरों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की की गई है. 14 बिल्डरों पर एक करोड़ 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी बिल्डरों को 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रेरा में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं.

अब तक 24 बिल्डरों के खिलाफ लगाया गया जुर्माना

इससे पहले भी 10 बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने कार्रवाई की थी. अब तक कुल 24 बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है. सभी 24 बिल्डरों के खिलाफ अब तक कुल 5 करोड़ 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है.

रेरा चेयरमैन ने की कार्रवाई
रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि जिन 14 बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है, उन्होंने निर्धारित 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि रेरा में जमा नहीं की गई तो इन सब के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी करने की भी कार्रवाई की जाएगी.

आदेश के अनुपालन न करने पर हुई कार्रवाई
रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि रेरा की ओर से पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन न करने और होमबायर्स को न्याय दिलाने में लापरवाही करने के चलते इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. रेरा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत 14 बिल्डरों पर प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना लगाया गया है.

आवंटियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
यूपी रेरा ने यह कार्रवाई आवंटियों की शिकायत पर सुनवाई के बाद की है. रेरा ने बिल्डरों को आवंटियों की शिकायत के निस्तारण के आदेश दिए थे, बावजूद इसके बिल्डरों की तरफ से शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद रेरा ने शुक्रवार को यह बड़ी कार्रवाई की है.

इन बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना

नामजुर्माना (रुपये में)
मेसर्स पार्थ इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड35 लाख 77 हजार 860
मेसर्स रेडीकान इंफ्रास्ट्रक्चर एवं हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड 23 लाख 26 हजार 760
मेसर्स आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड19 लाख 14 हजार 660
मेसर्स लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड10 लाख 74 हजार 850
मेसर्स हर्षा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड15 लाख 25 हजार 400
मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड10 लाख 39 हजार 440
मेसर्स ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर 06 लाख 23 हजार 220
मेसर्स ग्रीन ब्लू सहकारी आवास समिति14 लाख 59 हजार 260
मेसर्स क्वालिटी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 05 लाख 66 हजार 365
मेसर्स रुद्रा बिल्डर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड11 लाख 64 हजार 240
मेसर्स लैंडबिल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिमिटेड06 लाख 18 हजार 950
मेसर्स कैंडल इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड 09 लाख 41 हजार 535
मेसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड17 लाख 54 हजार 55
मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड07 लाख 69 हजार 940

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेशों के उल्लंघन के मामले में 14 बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को इन 14 बिल्डरों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की की गई है. 14 बिल्डरों पर एक करोड़ 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी बिल्डरों को 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रेरा में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं.

अब तक 24 बिल्डरों के खिलाफ लगाया गया जुर्माना

इससे पहले भी 10 बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने कार्रवाई की थी. अब तक कुल 24 बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है. सभी 24 बिल्डरों के खिलाफ अब तक कुल 5 करोड़ 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है.

रेरा चेयरमैन ने की कार्रवाई
रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि जिन 14 बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है, उन्होंने निर्धारित 30 दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि रेरा में जमा नहीं की गई तो इन सब के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी करने की भी कार्रवाई की जाएगी.

आदेश के अनुपालन न करने पर हुई कार्रवाई
रेरा चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि रेरा की ओर से पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन न करने और होमबायर्स को न्याय दिलाने में लापरवाही करने के चलते इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. रेरा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत 14 बिल्डरों पर प्रतिदिन के आधार पर जुर्माना लगाया गया है.

आवंटियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
यूपी रेरा ने यह कार्रवाई आवंटियों की शिकायत पर सुनवाई के बाद की है. रेरा ने बिल्डरों को आवंटियों की शिकायत के निस्तारण के आदेश दिए थे, बावजूद इसके बिल्डरों की तरफ से शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद रेरा ने शुक्रवार को यह बड़ी कार्रवाई की है.

इन बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना

नामजुर्माना (रुपये में)
मेसर्स पार्थ इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड35 लाख 77 हजार 860
मेसर्स रेडीकान इंफ्रास्ट्रक्चर एवं हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड 23 लाख 26 हजार 760
मेसर्स आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड19 लाख 14 हजार 660
मेसर्स लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड10 लाख 74 हजार 850
मेसर्स हर्षा एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड15 लाख 25 हजार 400
मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड10 लाख 39 हजार 440
मेसर्स ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर 06 लाख 23 हजार 220
मेसर्स ग्रीन ब्लू सहकारी आवास समिति14 लाख 59 हजार 260
मेसर्स क्वालिटी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड 05 लाख 66 हजार 365
मेसर्स रुद्रा बिल्डर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड11 लाख 64 हजार 240
मेसर्स लैंडबिल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिमिटेड06 लाख 18 हजार 950
मेसर्स कैंडल इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड 09 लाख 41 हजार 535
मेसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड17 लाख 54 हजार 55
मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड07 लाख 69 हजार 940
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