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ललितपुर: देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर DM ने धारा 144 की अवधि बढ़ाई

ललितपुर जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के चलते धारा 144 लागू कर दी है. जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल की ओर से जारी किए गए आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं.

जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल
जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल
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Published : Apr 19, 2020, 2:14 PM IST

ललितपुर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश भी जारी किया है. जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. बस, टैक्सी व अन्य वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध है. आवश्यक सेवा वाले विभागों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

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DM ने धारा 144 की अवधि बढ़ाई


जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं. किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है. जनपद वासियों को भी जनपद की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

साथ ही विदेशों एवं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का दायित्व होगा कि वे स्वयं ही अपनी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों एवं थाने को जिले में आते ही देंगे और कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक टैम्पू रिक्शा इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

ललितपुर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश भी जारी किया है. जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. बस, टैक्सी व अन्य वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध है. आवश्यक सेवा वाले विभागों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

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जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं. किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है. जनपद वासियों को भी जनपद की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

साथ ही विदेशों एवं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का दायित्व होगा कि वे स्वयं ही अपनी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों एवं थाने को जिले में आते ही देंगे और कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक टैम्पू रिक्शा इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश 15 मई तक प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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