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लखीमपुर खीरी में जज बालकराम की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद - judge balakram murder case in lakhimpur

लखीमपुर खीरी में जज बालकराम की हत्या (judge balakram murder case) में तीन दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. वहीं, इस मामले में एडीजे अनिल कुमार यादव ने एक आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक वर्ष के कारावास समेत दो हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सज़ा सुनाई.

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जज बालकराम की हत्या
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Published : Sep 9, 2022, 9:08 AM IST

लखीमपुर खीरीः लूट के दौरान सीजेएम की हत्या (judge balakram murder case) करने वाले तीन लोगों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. एडीजे अनिल कुमार यादव ने तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी मुकदमा ड्राइवर राम सिंह, रामचन्द्र शाह, राजीव अवस्थी, ट्रक चालक राजभान सिंह, विवेचक और डॉक्टर समेत बारह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. तीनों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई करते हुए एडीजे अनिल कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी फिर तीनों आरोपियों रामलखन, श्यामू सिंह और प्रेमपाल सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पाते हुए उन्हें दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया.

एक आरोपी को शस्त्र अधिनियम में भी सजाः कोर्ट ने आरोपी रामलखन को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया. एडीजे अनिल कुमार यादव ने आरोपी रामलखन को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक वर्ष के कारावास समेत दो हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सज़ा सुनाई.

2001 में शिवाला क्रेशर पर हुई थी वारदातः अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रमा रमन सैनी ने बताया कि 26 जनवरी 2001 की रात लखीमपुर के तत्कालीन सीजेएम बालकराम फर्रुखाबाद से मारुति कार से लखीमपुर वापस आ रहे थे. कार सरकारी ड्राइवर रामसिंह चला रहा था. सीजेएम बालकराम के साथ लखीमपुर के ही रामचन्द्र शाह और अधिवक्ता राजीव अवस्थी भी थे. यह लोग सुबह करीब 5 बजे जब मितौली से बेहजम के बीच मे शिवाला क्रेशर से लखीमपुर की तरफ आगे पंहुचे तो देखा कि सड़क पर दो ट्रक खड़े हैं और उनके आगे एक पेड़ कटा हुआ सड़क पर ही पड़ा है.

ये भी पढ़ेंः हॉर्न की आवाज से तिलमिलाए दबंगों ने युवक को पीट पीटकर मार डाला, हंगामा

रास्ता बंद देखकर ड्राइवर रामसिंह कार को पीछे करने लगा तभी चार पांच बदमाशों ने कार को दोनों तरफ से घेर लिया. बदमाशों ने ड्राइवर साइड से कार पर फायर किया जिससे कार का शीशा टूट गया. इतने में सीजेएम बालकराम ने अपना रिवाल्वर निकालकर फायर करने की कोशिश की, तब तक दूसरे बदमाश ने सीजेएम के ऊपर कट्टे से फायरिंग कर दी.

फायर सीजेएम के बाएं हाथ और सीने पर लगी. इसके बाद बदमाशों ने कार में बैठे रामचन्द्र शाह, राजीव अवस्थी और ड्राइवर राम सिंह से रुपये, घड़ी अंगूठी आदि लूट ली. बदमाशों ने सीजेएम का रिवाल्वर भी लूट लिया. सीजेएम को लखीमपुर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद घटना की रिपोर्ट ड्राइवर राम सिंह ने दर्ज कराई. पुलिस ने डॉग स्क्वायड का सहारा लेते हुए बदमाशों का पता लगाया. विवेचना के बाद पुलिस ने रामलखन, दिलीप कुमार निवासी करनपुर थाना नीमगांव, प्रेमपाल सिंह निवासी खुरई थाना नीमगांव और श्यामू सिंह निवासी अंधरौला थाना मितौली के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया.

ये भी पढ़ेंः मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण कर युवक की हत्या

लखीमपुर खीरीः लूट के दौरान सीजेएम की हत्या (judge balakram murder case) करने वाले तीन लोगों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. एडीजे अनिल कुमार यादव ने तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी मुकदमा ड्राइवर राम सिंह, रामचन्द्र शाह, राजीव अवस्थी, ट्रक चालक राजभान सिंह, विवेचक और डॉक्टर समेत बारह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. तीनों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई करते हुए एडीजे अनिल कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी फिर तीनों आरोपियों रामलखन, श्यामू सिंह और प्रेमपाल सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पाते हुए उन्हें दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया.

एक आरोपी को शस्त्र अधिनियम में भी सजाः कोर्ट ने आरोपी रामलखन को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया. एडीजे अनिल कुमार यादव ने आरोपी रामलखन को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक वर्ष के कारावास समेत दो हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सज़ा सुनाई.

2001 में शिवाला क्रेशर पर हुई थी वारदातः अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रमा रमन सैनी ने बताया कि 26 जनवरी 2001 की रात लखीमपुर के तत्कालीन सीजेएम बालकराम फर्रुखाबाद से मारुति कार से लखीमपुर वापस आ रहे थे. कार सरकारी ड्राइवर रामसिंह चला रहा था. सीजेएम बालकराम के साथ लखीमपुर के ही रामचन्द्र शाह और अधिवक्ता राजीव अवस्थी भी थे. यह लोग सुबह करीब 5 बजे जब मितौली से बेहजम के बीच मे शिवाला क्रेशर से लखीमपुर की तरफ आगे पंहुचे तो देखा कि सड़क पर दो ट्रक खड़े हैं और उनके आगे एक पेड़ कटा हुआ सड़क पर ही पड़ा है.

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रास्ता बंद देखकर ड्राइवर रामसिंह कार को पीछे करने लगा तभी चार पांच बदमाशों ने कार को दोनों तरफ से घेर लिया. बदमाशों ने ड्राइवर साइड से कार पर फायर किया जिससे कार का शीशा टूट गया. इतने में सीजेएम बालकराम ने अपना रिवाल्वर निकालकर फायर करने की कोशिश की, तब तक दूसरे बदमाश ने सीजेएम के ऊपर कट्टे से फायरिंग कर दी.

फायर सीजेएम के बाएं हाथ और सीने पर लगी. इसके बाद बदमाशों ने कार में बैठे रामचन्द्र शाह, राजीव अवस्थी और ड्राइवर राम सिंह से रुपये, घड़ी अंगूठी आदि लूट ली. बदमाशों ने सीजेएम का रिवाल्वर भी लूट लिया. सीजेएम को लखीमपुर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद घटना की रिपोर्ट ड्राइवर राम सिंह ने दर्ज कराई. पुलिस ने डॉग स्क्वायड का सहारा लेते हुए बदमाशों का पता लगाया. विवेचना के बाद पुलिस ने रामलखन, दिलीप कुमार निवासी करनपुर थाना नीमगांव, प्रेमपाल सिंह निवासी खुरई थाना नीमगांव और श्यामू सिंह निवासी अंधरौला थाना मितौली के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया.

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