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Lakhimpur Kheri violence : सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की पुलिस रिमांड पर सुनवाई कल - लखीमपुर खीरी की खबरें

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी सुमित जायसवाल समेत चार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में होगी. इस संबंध में पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है.

सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की पुलिस रिमांड पर सुनवाई कल होगी.
सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की पुलिस रिमांड पर सुनवाई कल होगी.
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Published : Oct 20, 2021, 10:47 PM IST

लखीमपुर खीरीः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी सुमित जायसवाल समेत चार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर गुरुवार को सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होगी. पुलिस ने सुमित जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद पांच दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी अदालत में पेश की थी. अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी थी पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई. उधर, हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र के पिता और चाचा के बयान विशेष जांच दल ने दर्ज किए हैं.

गुरुवार को अदालत में किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाने के आरोपी सुमित जायसवाल उर्फ मोदी और फार्च्यूनर गाड़ी का ड्राइवर सत्यम त्रिपाठी, अंकित दास का दोस्त नंदन विष्ट और स्कार्पियो गाड़ी के ड्राइवर शिशुपाल की पुलिस रिमांड पर अभियोजन और बचाव की बहस होगी. अदालत से अभियोजन ने सुमित जायसवाल और तीन साथियों की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है. इस पर सीजेएम चिंताराम की अदालत में सुनवाई होगी.

बता दें कि तीन अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में थार गाड़ी चढ़ाने के बाद उपजी हिंसा में जिन तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार दिया गया, उनमें से एक शुभम मिश्र भी था. उसके परिजनों के बयान बुधवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने दर्ज किए.

शुभम मिश्र के पिता और चाचा विशेष जांच समिति के सामने पेश हुए. क्राइम ब्रांच ऑफिस में दोनों से घटना के बारे में पूछताछ हुई. बता दें कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष जांच समिति तिकोनिया में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा आगजनी और आठ हत्याओं की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ेंः आगरा जाने की अनुमति मिलने के बाद रवाना हुईं प्रियंका गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगी मुलाकात

इधर, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार से जवाब-तलब हुआ है. सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने सरकार का पक्ष रखा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा की अब तक कितने गवाहों के 164 के बयान हुए. उन्हें सुरक्षा देने की क्या व्यवस्था की गई है. इस पर हरीश साल्वे ने अदालत से समय मांगा है. अदालत में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

लखीमपुर खीरीः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी सुमित जायसवाल समेत चार लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर गुरुवार को सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होगी. पुलिस ने सुमित जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद पांच दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी अदालत में पेश की थी. अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी थी पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई गुरुवार तक टाल दी गई. उधर, हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र के पिता और चाचा के बयान विशेष जांच दल ने दर्ज किए हैं.

गुरुवार को अदालत में किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाने के आरोपी सुमित जायसवाल उर्फ मोदी और फार्च्यूनर गाड़ी का ड्राइवर सत्यम त्रिपाठी, अंकित दास का दोस्त नंदन विष्ट और स्कार्पियो गाड़ी के ड्राइवर शिशुपाल की पुलिस रिमांड पर अभियोजन और बचाव की बहस होगी. अदालत से अभियोजन ने सुमित जायसवाल और तीन साथियों की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है. इस पर सीजेएम चिंताराम की अदालत में सुनवाई होगी.

बता दें कि तीन अक्टूबर को ही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में थार गाड़ी चढ़ाने के बाद उपजी हिंसा में जिन तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार दिया गया, उनमें से एक शुभम मिश्र भी था. उसके परिजनों के बयान बुधवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने दर्ज किए.

शुभम मिश्र के पिता और चाचा विशेष जांच समिति के सामने पेश हुए. क्राइम ब्रांच ऑफिस में दोनों से घटना के बारे में पूछताछ हुई. बता दें कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष जांच समिति तिकोनिया में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा आगजनी और आठ हत्याओं की जांच कर रही है.

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इधर, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार से जवाब-तलब हुआ है. सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने सरकार का पक्ष रखा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा की अब तक कितने गवाहों के 164 के बयान हुए. उन्हें सुरक्षा देने की क्या व्यवस्था की गई है. इस पर हरीश साल्वे ने अदालत से समय मांगा है. अदालत में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

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