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लखीमपुर खीरी: जरूरी कामों के लिए मिलेगा ई-पास, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ई-पास की व्यवस्था कर दी गई है. जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बहुत ही जरूरी होने पर पास जारी किया जाएगा.

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Published : Apr 6, 2020, 11:08 PM IST

जरूरी कामों के लिए मिलेगा ई-पास
जरूरी कामों के लिए मिलेगा ई-पास

लखीमपुर खीरी: लॉकडाउन में अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है या बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो अब आपको पास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने ई-पास की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी है. अब आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके ई-पास ले सकते हैं. यह ई-पास आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े लोगों और संस्थाओं को भी मिलेगा. व्यक्तिगत ई-पास 24 घण्टे के लिए और संस्थागत ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक मान्य होंगे.

कोरोना वायरस के फैलने और लगातार बढ़ने की घटनाओं के बीच लॉकडाउन की अवधि में जिन लोगों को बाहर आना-जाना पड़ रहा है, उनके लिए जिला प्रशासन ने ई-पास की व्यवस्था कराई है. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पास को लेकर लोगों में आपाधापी मची थी. हमने लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कराई है, लेकिन यह पास जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और संस्थाओं को दिया जाएगा. व्यक्तिगत पास मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही दिए जाएंगे.
इसके लिए जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है. आवेदक को http//164.100.68.164/upepass2 लिंक पर आवेदन करना होगा.

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के अंदर की सीमा के पास तहसील स्तर पर एसडीएम बनाएंगे. वहीं अंतर्जनपदीय पास जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे. अगर कोई व्यक्तिगत पास बनाता है तो उसका पास 24 घंटे से ज्यादा वैध नहीं रहेगा. इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों, संस्थाओं और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के काम में लगे लोगों के ई-पास लॉकडाउन तक मान्य होंगे.

इसे भी पढ़ें- बरेली में भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, IPS घायल

लखीमपुर खीरी: लॉकडाउन में अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है या बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो अब आपको पास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने ई-पास की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी है. अब आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके ई-पास ले सकते हैं. यह ई-पास आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े लोगों और संस्थाओं को भी मिलेगा. व्यक्तिगत ई-पास 24 घण्टे के लिए और संस्थागत ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक मान्य होंगे.

कोरोना वायरस के फैलने और लगातार बढ़ने की घटनाओं के बीच लॉकडाउन की अवधि में जिन लोगों को बाहर आना-जाना पड़ रहा है, उनके लिए जिला प्रशासन ने ई-पास की व्यवस्था कराई है. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पास को लेकर लोगों में आपाधापी मची थी. हमने लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कराई है, लेकिन यह पास जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और संस्थाओं को दिया जाएगा. व्यक्तिगत पास मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही दिए जाएंगे.
इसके लिए जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है. आवेदक को http//164.100.68.164/upepass2 लिंक पर आवेदन करना होगा.

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के अंदर की सीमा के पास तहसील स्तर पर एसडीएम बनाएंगे. वहीं अंतर्जनपदीय पास जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे. अगर कोई व्यक्तिगत पास बनाता है तो उसका पास 24 घंटे से ज्यादा वैध नहीं रहेगा. इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों, संस्थाओं और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के काम में लगे लोगों के ई-पास लॉकडाउन तक मान्य होंगे.

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