ETV Bharat / state

उर्दू पढ़ने आई 9 साल की बच्ची से मौलवी ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

author img

By

Published : Aug 2, 2023, 10:18 PM IST

Updated : Aug 2, 2023, 10:41 PM IST

लखीमपुर खीरी में 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

बहराइच में वीएचपी और बजरंदल का विरोध प्रदर्शन:  जनपद में नूंह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव गुप्ता और विहिप जिलाध्यक्ष तरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी एकत्रित हुए.  इसके बाद नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति हरियाणा सरकार को निर्देश दें. जिससे इन उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही  प्राइवेट और सरकारी नुकसान की भरपाई भी कराई जाए. आए दिन देश के किसी ना किसी हिस्से में धार्मिक कार्यक्रम पर पथराव किया जा रहा है.
बहराइच में वीएचपी और बजरंदल का विरोध प्रदर्शन:  जनपद में नूंह हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव गुप्ता और विहिप जिलाध्यक्ष तरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी एकत्रित हुए. इसके बाद नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति हरियाणा सरकार को निर्देश दें. जिससे इन उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी नुकसान की भरपाई भी कराई जाए. आए दिन देश के किसी ना किसी हिस्से में धार्मिक कार्यक्रम पर पथराव किया जा रहा है.

लखीमपुर खीरी: जनपद के निघासन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को उर्दू पढ़ाने वाले एक मौलवी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को मौलवी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में जाबिर खां प्राइवेट तौर पर बच्चों को उर्दू पढ़ाता था. 26 मार्च 2019 को जाबिर खां ने उर्दू पढ़ने आई बालिका से दुराचार किया. बालिका के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाना निघासन में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने विवेचान कर आरोपी मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता, उसके माता-पिता और बालिका के साथ उर्दू पढ़ने गई दो और बालिकाओं को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए.

संजय सिंह ने बताया कि एडीजे अनिल कुमार राणा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी जाबिर को बालिका के साथ दुराचार करने का दोषी करार दिया. इसके बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट से दोषी दोषी को सजा मिलने पर पीड़िता के माता-पिता ने खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही न्यायपालिका का धन्यवाद दिया.

लखीमपुर खीरी: जनपद के निघासन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को उर्दू पढ़ाने वाले एक मौलवी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को मौलवी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में जाबिर खां प्राइवेट तौर पर बच्चों को उर्दू पढ़ाता था. 26 मार्च 2019 को जाबिर खां ने उर्दू पढ़ने आई बालिका से दुराचार किया. बालिका के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाना निघासन में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने विवेचान कर आरोपी मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता, उसके माता-पिता और बालिका के साथ उर्दू पढ़ने गई दो और बालिकाओं को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए.

संजय सिंह ने बताया कि एडीजे अनिल कुमार राणा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी जाबिर को बालिका के साथ दुराचार करने का दोषी करार दिया. इसके बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट से दोषी दोषी को सजा मिलने पर पीड़िता के माता-पिता ने खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही न्यायपालिका का धन्यवाद दिया.

यह भी पढ़ें- पूर्व सपा विधायक के बेटे को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 4 साल पुराने मामले में दोषी करार

यह भी पढ़ें- मथुरा में निकाह के दो महीने बाद चिट्ठी भेज दिया तलाक

यह भी पढ़ें- पिता और पुत्र की लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्‍या, मां को भी लहूलुहान

Last Updated : Aug 2, 2023, 10:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.