लखीमपुर खीरी: जनपद के निघासन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को उर्दू पढ़ाने वाले एक मौलवी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को मौलवी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में जाबिर खां प्राइवेट तौर पर बच्चों को उर्दू पढ़ाता था. 26 मार्च 2019 को जाबिर खां ने उर्दू पढ़ने आई बालिका से दुराचार किया. बालिका के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाना निघासन में दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने विवेचान कर आरोपी मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता, उसके माता-पिता और बालिका के साथ उर्दू पढ़ने गई दो और बालिकाओं को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए.
संजय सिंह ने बताया कि एडीजे अनिल कुमार राणा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी जाबिर को बालिका के साथ दुराचार करने का दोषी करार दिया. इसके बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट से दोषी दोषी को सजा मिलने पर पीड़िता के माता-पिता ने खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही न्यायपालिका का धन्यवाद दिया.
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