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खिलौने का लालच देकर 65 वर्षीय बुजुर्ग ने नौ साल की बच्ची से किया था गलत काम, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

यूपी के लखीमपुर खीरी में बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले बुजुर्ग को कोर्ट ने 4 साल बाद कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 20, 2023, 6:44 PM IST

लखीमपुर खीरीः नौ साल की बच्ची को खिलौने का लालच देकर अश्लील हरकत करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की कठोर सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने इसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है. मामला 2019 में पलिया कोतवाली इलाके का है

मेले में की थी शर्मनाक हरकतः विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 2019 में पलिया कस्बे में मेला लगा था. मेले में पीड़िता के पिता ने सिंदूर और श्रृंगार के सामान की दुकान लगा रखी थी. पीड़िता के पिता की दुकान के पास ही लखनऊ के अमीनाबाद निवासी 65 वर्षीय राधा कृष्ण ने खिलौनों की दुकान लगाई थी. पीड़िता के पिता ने 2019 में पलिया पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी नौ साल की बेटी ने मां से बताया कि पड़ोस में दुकान लगाए व्यक्ति उसे खिलौनों का लालच देकर उसके अंतः वस्त्रों में हाथ डाल प्राइवेट पार्ट को छूता है. जिससे वो असहज महसूस करती है. एक बार नहीं बल्कि राधाकृष्ण ने दो तीन बार बच्ची को खिलौनों का लालच देकर ऐसा किया. इस पर पुलिस ने कक्षा एक में पढ़ने वाली बच्ची का मेडिकल कराया गया और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. वहीं, राधाकृष्ण को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पांच हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेशः पॉक्सो कोर्ट के जज राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए राधा कृष्ण को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल की कठोर सजा सुनाई है. बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अदालत ने जेल में बिताए उंसके समय को सजा के समय में ही समायोजित करने के साथ ही अर्थदंड 10 हजार न चुकाने पर एक महीने की सजा और भुगतने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को पांच हजार रुपए का प्रतिकर भी देने का आदेश किया है.

इसे भी पढ़ें-मैरिज होम में ले जाकर सिपाही ने युवती से किया दुष्कर्म, जूतों से पीटा और बनाया अश्लील वीडियो, अब गिरफ्तार

लखीमपुर खीरीः नौ साल की बच्ची को खिलौने का लालच देकर अश्लील हरकत करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को पॉक्सो कोर्ट ने पांच साल की कठोर सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने इसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है. मामला 2019 में पलिया कोतवाली इलाके का है

मेले में की थी शर्मनाक हरकतः विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 2019 में पलिया कस्बे में मेला लगा था. मेले में पीड़िता के पिता ने सिंदूर और श्रृंगार के सामान की दुकान लगा रखी थी. पीड़िता के पिता की दुकान के पास ही लखनऊ के अमीनाबाद निवासी 65 वर्षीय राधा कृष्ण ने खिलौनों की दुकान लगाई थी. पीड़िता के पिता ने 2019 में पलिया पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी नौ साल की बेटी ने मां से बताया कि पड़ोस में दुकान लगाए व्यक्ति उसे खिलौनों का लालच देकर उसके अंतः वस्त्रों में हाथ डाल प्राइवेट पार्ट को छूता है. जिससे वो असहज महसूस करती है. एक बार नहीं बल्कि राधाकृष्ण ने दो तीन बार बच्ची को खिलौनों का लालच देकर ऐसा किया. इस पर पुलिस ने कक्षा एक में पढ़ने वाली बच्ची का मेडिकल कराया गया और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. वहीं, राधाकृष्ण को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पांच हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेशः पॉक्सो कोर्ट के जज राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए राधा कृष्ण को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल की कठोर सजा सुनाई है. बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अदालत ने जेल में बिताए उंसके समय को सजा के समय में ही समायोजित करने के साथ ही अर्थदंड 10 हजार न चुकाने पर एक महीने की सजा और भुगतने का आदेश दिया है. साथ ही पीड़िता को पांच हजार रुपए का प्रतिकर भी देने का आदेश किया है.

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