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लखीमपुर खीरी हिंसा: क्रॉस केस के चारों आरोपियों पर आरोप तय

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड (Lakhimpur Kheri Violence ) के क्रॉस केस के चारों आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय कर दिया है. इस मामले में 15 दिसंबर को वादी से बयान दर्ज कराए जाएंगे.

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड
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Published : Dec 5, 2022, 10:23 PM IST

लखीमपुर खीरीः जनपद के तिकुनिया हिंसा कांड (Tikuniya violence case) में दर्ज कराए गए क्रॉस केस में भी चारों आरोपियों पर अदालत ने सोमवार को आरोप तय कर दिये. एडीजे सुनील वर्मा (ADJ Sunil Verma) ने आरोपियों पर आरोप तय करने के बाद अभियोजन से साक्ष्य के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की है. अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर को वादी मुकदमा सुमित जायसवाल को पेश कर उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे.


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा कांड के दौरान 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मामले में भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमें की विवेचना करते हुए एसआईटी (SIT) ने विचित्र सिंह पर आईपीसी की धारा 109,114, 504, 427 और 436 में और आरोपी कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरविन्दर पर आईपीसी की धारा 143,147,148, 149, 323, 325, 427,504, 436 और 302 में 21 जनवरी को ही सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

इस मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर जिला जज के यहां चल रही है. एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियों को 3 दिसंबर को ही खारिज करते हुए 5 दिसंबर को आरोप तय करने के लिए मुकर्रर कर दिया था. जहां सोमवार की दोपहर जेल से चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया. आरोपियों के आने पर एडीजे सुनील वर्मा ने सभी आरोपियो पर आरोप तय करने के बाद अभियोजन से साक्ष्य के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत कर दी.


एडीजीसी राजेश कुमार सिंह (ADGC Rajesh Kumar Singh) ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी विचित्र सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 109, 114, 504, 427 और 436 में आरोप तय किये हैं. जबकि आरोपी कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरविन्दर सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 323, 325, 427, 504, 436 और 302 में आरोप तय किये हैं. इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें-लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्र समेत 13 आरोपियों पर कल तय हो सकते हैं आरोप

लखीमपुर खीरीः जनपद के तिकुनिया हिंसा कांड (Tikuniya violence case) में दर्ज कराए गए क्रॉस केस में भी चारों आरोपियों पर अदालत ने सोमवार को आरोप तय कर दिये. एडीजे सुनील वर्मा (ADJ Sunil Verma) ने आरोपियों पर आरोप तय करने के बाद अभियोजन से साक्ष्य के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की है. अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर को वादी मुकदमा सुमित जायसवाल को पेश कर उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे.


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा कांड के दौरान 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मामले में भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमें की विवेचना करते हुए एसआईटी (SIT) ने विचित्र सिंह पर आईपीसी की धारा 109,114, 504, 427 और 436 में और आरोपी कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरविन्दर पर आईपीसी की धारा 143,147,148, 149, 323, 325, 427,504, 436 और 302 में 21 जनवरी को ही सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

इस मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर जिला जज के यहां चल रही है. एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियों को 3 दिसंबर को ही खारिज करते हुए 5 दिसंबर को आरोप तय करने के लिए मुकर्रर कर दिया था. जहां सोमवार की दोपहर जेल से चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया. आरोपियों के आने पर एडीजे सुनील वर्मा ने सभी आरोपियो पर आरोप तय करने के बाद अभियोजन से साक्ष्य के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत कर दी.


एडीजीसी राजेश कुमार सिंह (ADGC Rajesh Kumar Singh) ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी विचित्र सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 109, 114, 504, 427 और 436 में आरोप तय किये हैं. जबकि आरोपी कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरविन्दर सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 323, 325, 427, 504, 436 और 302 में आरोप तय किये हैं. इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल किया था.

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