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किशोर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - Life imprisonment for juvenile murder

अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (Additional District Judge Fast Track Court) नम्बर दो के न्यायाधीश श्याममोहन जायसवाल ने करीब 6 साल पूर्व एक किशोर की हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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किशोर की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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Published : Jul 2, 2022, 8:14 PM IST

कुशीनगर: अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (Additional District Judge Fast Track Court) नम्बर दो के न्यायाधीश श्याममोहन जायसवाल ने करीब 6 साल पूर्व एक किशोर की हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरे आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में चल रहा है. कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अपर जिला जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर दो के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (Additional District Government Advocate) केके पाण्डेय के मुताबिक मृतक 16 वर्षीय अभिनंदन उर्फ चंदन के पिता मदन कुशवाहा निवासी छितौनी थाना हनुमानगंज ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि 10 अक्तूबर 2016 को शाम करीब 6 बजे उनका बेटा अभिनंदन उर्फ चंदन दशहरा के दिन साइकिल लेकर घर से निकला था. पूछने पर बताया कि अभी आ रहा हूं.

दशहरा मेला के चलते रात को घर नहीं लौटा तो परेशान होकर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. दूसरे दिन सुबह 7 बजे उसकी लाश नरकहवा गांव के सामने फुलेना यादव के गन्ने की खेती में मिली. अज्ञात लोगों ने बेटे की धारदार हथियार से मार कर उसकी हत्या कर दी. लाश गन्ने की खेत में मौके पर पड़ी रही. मृतक के पिता के तहरीर पर पुलिस ने 11 अक्तूबर की सुबह 10 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर जांच में जुट गई.

विवेचना के दौरान पुलिस को यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त किशोर की हत्या गांव के अभियुक्त मनमोहन उर्फ मोहन मद्धेशिया ने अपने साथी विशाल भारती के साथ मिलकर की थी. साजिश के तहत उसे फोन करके मोबाइल के एवज में बकाया दो हजार देने के लिए बुलाया था. दोनों ने मिलकर केला काटने वाले बखुआ से वार कर अभिनंदन की हत्या कर दी. बाद में दोनों अभियुक्त फरार हो गये.

इसे भी पढ़ेंः IPS Officer Transfer: अयोध्या और गोरखपुर समेत 14 जिलों के कप्तान बदले गए

23 अक्तूबर को विवेचक द्वारा मनमोहन उर्फ मोहन की गिरफ्तारी की गई. पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बखुआ व मृतक के मोबाइल को स्वयं चलकर बरामद कराया और अभियुक्त विशाल भारती के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया. विवेचना में प्रयाप्त साक्ष्य इकट्ठा कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया.

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने किशोर की हत्या के मामले में मनमोहन उर्फ मोहन मद्धेशिया निवासी छितौनी थाना हनुमानगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस मामले में 13 गवाहों का बयान दर्ज हुआ तथा आरोपी हत्या के बाद से जेल में बंद था, पेशी पर कोर्ट में आया था.

अधिवक्ता ने बताया कि अभिनंदन उर्फ चंदन ने मनमोहन से 23 सौ रुपये में मोबाइल खरीदा था. तीन सौ रूपये बकाया था और दो हजार रूपये दिया था. मोबाइल खरीदने के कुछ दिन बाद वह खराब हो गया. अभिनंदन ने मनमोहन को मोबाइल वापस कर अपने दो हजार रूपये की मांग की. उस रूपये के लिए मनमोहन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश गन्ने के खेत में छिपा दिया.

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कुशीनगर: अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (Additional District Judge Fast Track Court) नम्बर दो के न्यायाधीश श्याममोहन जायसवाल ने करीब 6 साल पूर्व एक किशोर की हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरे आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में चल रहा है. कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अपर जिला जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर दो के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (Additional District Government Advocate) केके पाण्डेय के मुताबिक मृतक 16 वर्षीय अभिनंदन उर्फ चंदन के पिता मदन कुशवाहा निवासी छितौनी थाना हनुमानगंज ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि 10 अक्तूबर 2016 को शाम करीब 6 बजे उनका बेटा अभिनंदन उर्फ चंदन दशहरा के दिन साइकिल लेकर घर से निकला था. पूछने पर बताया कि अभी आ रहा हूं.

दशहरा मेला के चलते रात को घर नहीं लौटा तो परेशान होकर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. दूसरे दिन सुबह 7 बजे उसकी लाश नरकहवा गांव के सामने फुलेना यादव के गन्ने की खेती में मिली. अज्ञात लोगों ने बेटे की धारदार हथियार से मार कर उसकी हत्या कर दी. लाश गन्ने की खेत में मौके पर पड़ी रही. मृतक के पिता के तहरीर पर पुलिस ने 11 अक्तूबर की सुबह 10 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर जांच में जुट गई.

विवेचना के दौरान पुलिस को यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त किशोर की हत्या गांव के अभियुक्त मनमोहन उर्फ मोहन मद्धेशिया ने अपने साथी विशाल भारती के साथ मिलकर की थी. साजिश के तहत उसे फोन करके मोबाइल के एवज में बकाया दो हजार देने के लिए बुलाया था. दोनों ने मिलकर केला काटने वाले बखुआ से वार कर अभिनंदन की हत्या कर दी. बाद में दोनों अभियुक्त फरार हो गये.

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23 अक्तूबर को विवेचक द्वारा मनमोहन उर्फ मोहन की गिरफ्तारी की गई. पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बखुआ व मृतक के मोबाइल को स्वयं चलकर बरामद कराया और अभियुक्त विशाल भारती के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया. विवेचना में प्रयाप्त साक्ष्य इकट्ठा कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया.

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने किशोर की हत्या के मामले में मनमोहन उर्फ मोहन मद्धेशिया निवासी छितौनी थाना हनुमानगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस मामले में 13 गवाहों का बयान दर्ज हुआ तथा आरोपी हत्या के बाद से जेल में बंद था, पेशी पर कोर्ट में आया था.

अधिवक्ता ने बताया कि अभिनंदन उर्फ चंदन ने मनमोहन से 23 सौ रुपये में मोबाइल खरीदा था. तीन सौ रूपये बकाया था और दो हजार रूपये दिया था. मोबाइल खरीदने के कुछ दिन बाद वह खराब हो गया. अभिनंदन ने मनमोहन को मोबाइल वापस कर अपने दो हजार रूपये की मांग की. उस रूपये के लिए मनमोहन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश गन्ने के खेत में छिपा दिया.

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