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फर्जी डिग्री के आधार पर 26 वर्षों से कर रहा था सहायक अध्यापक की नौकरी, गिरफ्तार - कुशीनगर पुलिस

कुशीनगर में पुलिस ने फर्जी डिग्री के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त करके 26 साल से वेतन लेकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था.

आरोपी हुआ गिरफ्तार
आरोपी हुआ गिरफ्तार
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Published : Apr 2, 2021, 10:48 PM IST

कुशीनगर: कप्तानगंज पुलिस ने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे आरोपी अरूण कुमार मिश्र को गिरफ्तार किया है. आरोप के मुताबिक अरूण कुमार मिश्र ने सहायक अध्यापक की नौकरी फर्जी डिग्री पर हासिल किया था. वह 26 वर्षों से वेतन लेकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: पांच साल में हुए विकास की कहानी, जानें ग्रामीणों की जुबानी

ये मामले हुए दर्ज

  • धारा 467- मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण की कूटरचना, सजा- आजीवन कारावास या दस साल, जुर्माना भी.
  • धारा 468- धोखे के लिए कूटरचना, सजा- सात साल व आर्थिक दंड.
  • धारा 471- कूटरचित दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना, सजा- जमानतीय व संज्ञेय अपराध, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के विचारणीय.
  • धारा 419/420 - किसी के साथ छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु/ संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है. सजा–7 वर्ष तक का कारावास. साथ ही जुर्माना भी देना होगा.

कुशीनगर: कप्तानगंज पुलिस ने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे आरोपी अरूण कुमार मिश्र को गिरफ्तार किया है. आरोप के मुताबिक अरूण कुमार मिश्र ने सहायक अध्यापक की नौकरी फर्जी डिग्री पर हासिल किया था. वह 26 वर्षों से वेतन लेकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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  • धारा 467- मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण की कूटरचना, सजा- आजीवन कारावास या दस साल, जुर्माना भी.
  • धारा 468- धोखे के लिए कूटरचना, सजा- सात साल व आर्थिक दंड.
  • धारा 471- कूटरचित दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना, सजा- जमानतीय व संज्ञेय अपराध, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के विचारणीय.
  • धारा 419/420 - किसी के साथ छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु/ संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है. सजा–7 वर्ष तक का कारावास. साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
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