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सूचना आयोग ने बीडीओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, वेतन से रकम वसूलने के आदेश - orders to recover amount

जनपद के तमकुही विकासखण्ड के बभनौली ग्राम सभा में आरटीआई का जबाव न देने पर सूचना आयोग ने बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सूचना आयोग ने अर्थदण्ड की धनराशि तत्कालीन बीडीओ के वेतन से वसूलने का आदेश भी दिया है.

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बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना,
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Published : Jun 23, 2022, 11:00 PM IST

कुशीनगर: जनपद के तमकुही विकासखण्ड के बभनौली ग्राम सभा में जनसूचना की अनदेखी पर आयोग सख्त हुआ है. ग्राम सभा मे कराए गए विकास कार्यों से संबंधित एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. जिसको जिम्मेदारों द्वारा नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बीडीओ पर कार्रवाई से जनसूचना विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है.

तमकुही विकास खण्ड में बभनौली ग्राम सभा निवासी प्रदीप सिंह अपने यहां वर्ष 2021 में हुए विकासकार्यों की जानकारी मांगी थी. जनसूचना के अधिकार के तहत गांव में हुए विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लिखित पत्र में मांगी गई. जिसकी जिम्मेदारों ने अनदेखी की. तमकुही के तत्कालीन बीडीओ से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद भी सूचना नहीं दी गई. लम्बे समय तक अधिकारियों की बहाने बाजी से तंग आकर प्रदीप ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयोग ने बीडीओ पर सूचना न देने के चलते 25 हजार का अर्थदंड लगा दिया.


यह भी पढ़ें-फर्रुखाबाद में बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

संयुक्त रजिस्टार सूचना आयोग ने अर्थदण्ड की धनराशि तत्कालीन बीडीओ के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है. साथ ही आयोग ने कहा है कि अर्थदंड के खिलाफ सक्षम न्यायालय से कोई आदेश हो तो आयोग को अवगत कराया जाए. लोगों ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया हैं.

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कुशीनगर: जनपद के तमकुही विकासखण्ड के बभनौली ग्राम सभा में जनसूचना की अनदेखी पर आयोग सख्त हुआ है. ग्राम सभा मे कराए गए विकास कार्यों से संबंधित एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. जिसको जिम्मेदारों द्वारा नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बीडीओ पर कार्रवाई से जनसूचना विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है.

तमकुही विकास खण्ड में बभनौली ग्राम सभा निवासी प्रदीप सिंह अपने यहां वर्ष 2021 में हुए विकासकार्यों की जानकारी मांगी थी. जनसूचना के अधिकार के तहत गांव में हुए विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लिखित पत्र में मांगी गई. जिसकी जिम्मेदारों ने अनदेखी की. तमकुही के तत्कालीन बीडीओ से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने के बाद भी सूचना नहीं दी गई. लम्बे समय तक अधिकारियों की बहाने बाजी से तंग आकर प्रदीप ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयोग ने बीडीओ पर सूचना न देने के चलते 25 हजार का अर्थदंड लगा दिया.


यह भी पढ़ें-फर्रुखाबाद में बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

संयुक्त रजिस्टार सूचना आयोग ने अर्थदण्ड की धनराशि तत्कालीन बीडीओ के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है. साथ ही आयोग ने कहा है कि अर्थदंड के खिलाफ सक्षम न्यायालय से कोई आदेश हो तो आयोग को अवगत कराया जाए. लोगों ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया हैं.

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