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पंचायत चुनावः आरक्षण सूची में हो सकता है बदलाव, दुविधा में फंसे प्रत्याशी

हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद कुशीनगर के पंचायत चुनाव की अरक्षण सूची में अधिकतर सीटों में बदलाव हो सकता है. पहले ही शासनादेश के अनुसार जिन गांवों में जनजाति समुदाय के प्रमाणपत्र नहीं थे उनमें बदलाव किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पूरी प्रक्रिया फिर से की जाएगी.

आरक्षण सूची में हो सकता है बदलाव
आरक्षण सूची में हो सकता है बदलाव
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Published : Mar 16, 2021, 10:02 AM IST

कुशीनगर: पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर एक बार फिर संभावित प्रत्याशी दुविधा में हैं. जिले के लोगों को फिर विकासभवन स्थित पंचायती राज विभाग से जारी होने वाले आरक्षण लिस्ट का इंतजार हैं. जिनके यहां का पंचायत चुनाव का आरक्षण उनके मनमुताबिक नहीं था और जिन लोगों ने अपत्तियां दर्ज कराई थी उनके लिए एक आस जगी हैं. नए आरक्षण में 70 फीसदी पदों पर बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है.

वर्ष 1995 की जगह वर्ष 2015 होगा आरक्षण आधार
हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद कुशीनगर के पंचायत चुनाव की अरक्षण सूची में अधिकतर सीटों में बदलाव हो सकता है. पहले ही शासनादेश के अनुसार जिन गांवों में जनजाति समुदाय के प्रमाणपत्र नहीं थे उनमें बदलाव किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पूरी प्रक्रिया फिर से की जाएगी. पहले आरक्षण के लिए वर्ष 1995 को आधार मानकर आरक्षण जारी किया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2015 को आधार माना जायेगा. जिससे चक्रानुक्रम में ही लगभग 70 % पदों के आरक्षण में बदलाव हो जाएगी.


जिले में इन पदों पर जारी हुई थी आरक्षण सूची

पंचायत चुनावों के लिए 14 ब्लाकों में जिलापंचायतों की संख्या 61. ग्रामपंचायत और प्रधानों की संख्या 1003. जिनमें 137 न्याय पंचायत हैं. ग्राम प्रधान पद के लिए 39 ग्राम पंचायतों में 18 गांवों को लेकर प्रशासन ने ही आपत्ति दी हुई हैं. क्योकि इन गांवों में अनसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र धारक नहीं है. बिते 11 मार्च को पंचायती राज के निदेशक ने उन गांवों के आरक्षण को बदलने के आदेश दिए जिन गांवों में कोई अनुसूचित जनजातियों के प्रमाणपत्र वाले या कम से कम दो लोग नहीं है.

विभाग को नए आदेशों का इंतजार

कुशीनगर पंचायती राज अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि एसटी आरक्षण के लिए शासन की नई गाइडलाइंस मिली हैं, इसके अलावा हाईकोर्ट के नए आदेश की शोसल मीडिया से जानकारी हुई हैं. अभी शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है. नया शासनादेश मिलने पर ही इस दिशा में कार्यवाही शुरू होगी.

कुशीनगर: पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर एक बार फिर संभावित प्रत्याशी दुविधा में हैं. जिले के लोगों को फिर विकासभवन स्थित पंचायती राज विभाग से जारी होने वाले आरक्षण लिस्ट का इंतजार हैं. जिनके यहां का पंचायत चुनाव का आरक्षण उनके मनमुताबिक नहीं था और जिन लोगों ने अपत्तियां दर्ज कराई थी उनके लिए एक आस जगी हैं. नए आरक्षण में 70 फीसदी पदों पर बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है.

वर्ष 1995 की जगह वर्ष 2015 होगा आरक्षण आधार
हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद कुशीनगर के पंचायत चुनाव की अरक्षण सूची में अधिकतर सीटों में बदलाव हो सकता है. पहले ही शासनादेश के अनुसार जिन गांवों में जनजाति समुदाय के प्रमाणपत्र नहीं थे उनमें बदलाव किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पूरी प्रक्रिया फिर से की जाएगी. पहले आरक्षण के लिए वर्ष 1995 को आधार मानकर आरक्षण जारी किया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2015 को आधार माना जायेगा. जिससे चक्रानुक्रम में ही लगभग 70 % पदों के आरक्षण में बदलाव हो जाएगी.


जिले में इन पदों पर जारी हुई थी आरक्षण सूची

पंचायत चुनावों के लिए 14 ब्लाकों में जिलापंचायतों की संख्या 61. ग्रामपंचायत और प्रधानों की संख्या 1003. जिनमें 137 न्याय पंचायत हैं. ग्राम प्रधान पद के लिए 39 ग्राम पंचायतों में 18 गांवों को लेकर प्रशासन ने ही आपत्ति दी हुई हैं. क्योकि इन गांवों में अनसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र धारक नहीं है. बिते 11 मार्च को पंचायती राज के निदेशक ने उन गांवों के आरक्षण को बदलने के आदेश दिए जिन गांवों में कोई अनुसूचित जनजातियों के प्रमाणपत्र वाले या कम से कम दो लोग नहीं है.

विभाग को नए आदेशों का इंतजार

कुशीनगर पंचायती राज अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि एसटी आरक्षण के लिए शासन की नई गाइडलाइंस मिली हैं, इसके अलावा हाईकोर्ट के नए आदेश की शोसल मीडिया से जानकारी हुई हैं. अभी शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है. नया शासनादेश मिलने पर ही इस दिशा में कार्यवाही शुरू होगी.

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