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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना

यूपी के कौशाम्बी में 5 साल पुराने रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 22 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जमा की जा रही जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकार के रूप में देना होगा.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Feb 1, 2021, 10:59 PM IST

कौशाम्बी: जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने रेप के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया. कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. विशेष पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने अभियोजक की तरफ से पेश किये गए सबूत के आधार पर आरोपी को गुनहगार मानते हुए यह सजा सुनाई. इसके इसके साथ ही आरोपी पर लगाए गए 22 हजार रुपये अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला दिया है.
क्या था मामला

मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है. यहां 21 सितंबर 2015 की सुबह एक किशोरी शौच के लिए गई हुई थी. तभी अभियुक्त मटरू उर्फ वीरेंद्र पटेल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जबरन ले गया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने इस पूरे मामले में सराय आकिल पुलिस से शिकायत की थी. सराय आकिल पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर अज्ञात अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और कार्रवाई शुरु की. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 363, 364 , 376 झ समेत पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई शुरू की. पुलिसिया कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई शुरू की.

20 साल की सजा

अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक उन्होंने न्यायालय के समक्ष पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मटरु उर्फ वीरेंद्र पटेल को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 22 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जमा की जा रही जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकार के रूप में देना होगा.


कौशाम्बी: जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने रेप के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया. कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. विशेष पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने अभियोजक की तरफ से पेश किये गए सबूत के आधार पर आरोपी को गुनहगार मानते हुए यह सजा सुनाई. इसके इसके साथ ही आरोपी पर लगाए गए 22 हजार रुपये अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला दिया है.
क्या था मामला

मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है. यहां 21 सितंबर 2015 की सुबह एक किशोरी शौच के लिए गई हुई थी. तभी अभियुक्त मटरू उर्फ वीरेंद्र पटेल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जबरन ले गया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने इस पूरे मामले में सराय आकिल पुलिस से शिकायत की थी. सराय आकिल पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर अज्ञात अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और कार्रवाई शुरु की. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 363, 364 , 376 झ समेत पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई शुरू की. पुलिसिया कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई शुरू की.

20 साल की सजा

अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक उन्होंने न्यायालय के समक्ष पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मटरु उर्फ वीरेंद्र पटेल को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 22 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जमा की जा रही जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकार के रूप में देना होगा.


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