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अपहरण की FIR न दर्ज करने पर कोर्ट ने कौशाम्बी पुलिस को जारी किया नोटिस - कौशाम्बी न्यूज

सीजेएम कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को 2 फरवरी को अदालत के सामने उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली.
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Published : Feb 1, 2019, 4:24 PM IST

कौशाम्बी : जिला अदालत ने एक युवक के अपहरण का मुकदमा न दर्ज करने के मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया है. सीजेएम कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को 2 फरवरी को अदालत के सामने उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट का आदेश जारी होते ही अब तक सुस्त पड़ी सैनी पुलिस हरकत में आ गई है. पीड़ित की तहरीर पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है.

रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली.
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मामला दादूपुर का है, जहां दिनेश कुमार ने सैनी कोतवाली पुलिस को 24 नवंबर 2018 को तहरीर देकर बताया था कि उसके बेटे गोविंद कुमार का अपहरण निंदूरा गांव के सुनील कुमार मौर्या, इंदल मौर्या, बब्बू मौर्या, रामजस मौर्या, संगीता देवी ने मिलकर किया है. पुलिस ने मामले की गुमशुदगी तो लिखी, लेकिन अपहरण का मामला नहीं दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी.

रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली. अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बावजूद पुलिस ने यह कहकर वादी को निराश कर दिया कि किसी नेता का दबाव है, वह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं.

बेटे के गायब होने के बाद से मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे मायूस पिता ने अपने अधिवक्ता के जरिये जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट से दरख्वास्त की कि प्रदेश के कद्दावर नेता के बिरादरी से आरोपियों के संबंध होने के कारण सैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया है.

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इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी कर 2 फरवरी को कोर्ट के सामने हाजिर होकर अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने का कारण स्पष्ट करने आदेश दिया है.


अवमानना नोटिस जारी होते ही कौशाम्बी के पुलिस अधिकारियो में हड़कंप मच गया. सैनी पुलिस जो अब तक अपहरण का मुकदमा दर्ज करने में ताल मटोल और प्रदेश के एक मंत्री का दबाव होने का बहाना कर रही थी उसने मिनटों में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. अपहृत गोविंद के पिता को आशंका है कि उसके बेटे की हत्या हो सकती है.

कौशाम्बी : जिला अदालत ने एक युवक के अपहरण का मुकदमा न दर्ज करने के मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया है. सीजेएम कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को 2 फरवरी को अदालत के सामने उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट का आदेश जारी होते ही अब तक सुस्त पड़ी सैनी पुलिस हरकत में आ गई है. पीड़ित की तहरीर पर 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है.

रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली.
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मामला दादूपुर का है, जहां दिनेश कुमार ने सैनी कोतवाली पुलिस को 24 नवंबर 2018 को तहरीर देकर बताया था कि उसके बेटे गोविंद कुमार का अपहरण निंदूरा गांव के सुनील कुमार मौर्या, इंदल मौर्या, बब्बू मौर्या, रामजस मौर्या, संगीता देवी ने मिलकर किया है. पुलिस ने मामले की गुमशुदगी तो लिखी, लेकिन अपहरण का मामला नहीं दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी.

रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली. अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बावजूद पुलिस ने यह कहकर वादी को निराश कर दिया कि किसी नेता का दबाव है, वह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं.

बेटे के गायब होने के बाद से मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे मायूस पिता ने अपने अधिवक्ता के जरिये जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट से दरख्वास्त की कि प्रदेश के कद्दावर नेता के बिरादरी से आरोपियों के संबंध होने के कारण सैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया है.

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इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी कर 2 फरवरी को कोर्ट के सामने हाजिर होकर अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा न दर्ज करने का कारण स्पष्ट करने आदेश दिया है.


अवमानना नोटिस जारी होते ही कौशाम्बी के पुलिस अधिकारियो में हड़कंप मच गया. सैनी पुलिस जो अब तक अपहरण का मुकदमा दर्ज करने में ताल मटोल और प्रदेश के एक मंत्री का दबाव होने का बहाना कर रही थी उसने मिनटों में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. अपहृत गोविंद के पिता को आशंका है कि उसके बेटे की हत्या हो सकती है.

Intro:ANCHOR-- कौशाम्बी की जिला अदालत ने एक युवक के अपहरण का मुकद्दमा न दर्ज करने के मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया है | सीजेएम कोर्ट ने सैनी पुलिस के प्रभारी इन्स्पेक्टर को 02 फ़रवरी को अदालत के सामने उपस्थित होकर कारण स्पस्ट करने का आदेश किया है | कोर्ट का आदेश जारी होते ही अब तक सुस्त पड़ी सैनी पुलिस ने हरकत में आ गई है | पीड़ित की तहरीर पर आरोपित 5 नामजद लोगो के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है | 





Body:पूरा मामला दादूपुर गांव के रहने वाले दिनेश कुमार ने सैनी कोतवाली पुलिस को 24 नवंबर वर्ष 2018 को तहरीर देकर बताया था कि उसके बेटे गोविंद कुमार का अपहरण निंदूरा गांव के सुनील कुमार मौर्या, इंदल मौर्या, बब्बू मौर्या, रामजस मौर्या, संगीता देवी ने मिलकर 14 नवंबर को कर लिया है । पुलिस ने मामले की गुमशुदगी लिखी, लेकिन अपहरण का मामला नहीं दर्ज किया। आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी। रिपोर्ट दर्ज न होने पर गोविंद के पिता दिनेश कुमार ने अदालत की शरण ली। अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने यह कहकर वादी को निराश कर दिया कि किसी नेता का दबाव है, वह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। 





Conclusion:बेटे के गायब होने के बाद से मुकद्दमा दर्ज कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे मायूस पिता ने अपने अधिवक्ता हरिणाङ्क द्विवेदी के जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट से इस बात का जिक्र करने हुए दरख्वास्त की कि प्रदेश के कद्दावर नेता के बिरादरी से आरोपितों के सम्बन्ध होने के कारण सैनी पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करने से इंकार कर दिया है | जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनी पुलिस ने प्रभारी इन्स्पेक्टर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 2 फ़रवरी को कोर्ट के सामने हाजिर होकर अदालत के आदेश के बाद भी मुकद्दमा न दर्ज करने का कारण स्पस्ट करने आदेश दिया है | कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी होते ही कौशाम्बी के पुलिस अधिकारियो में हड़कंप मच गया | सैनी पुलिस जो अब तक गोविन्द कुमार के अपहरण का मुकद्दमा दर्ज करने में ताल मटोल और प्रदेश के एक मंत्री का दबाव होने का बहाना कर रही थी उसने मिनटों में तहरीर में दर्ज 5 नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है | अपहृत गोविंद के पिता को आशंका है कि उसके बेटे की हत्या हो सकती है।


बाइट-- हरिणाङ्क द्विवेदी, पीड़ित के अधिवक्ता 

बाइट-- दिनेश कुमार, वादी मुकद्दमा





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