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कासगंज: डीएम ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, दिए दिशा-निर्देश

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Published : Jun 7, 2020, 7:40 PM IST

यूपी के कासगंज में डीएम ने धर्मगुरुओं और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को प्रवेश और वैवाहिक कार्यक्रमों में गेस्ट हाउस में किए जाने वाले आयोजनों के लिए गाइडलाइन तय की गई. धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित रहेंगे.

kasganj dm held a meeting with religious leaders
कासगंज डीएम ने धर्मगुरूओं के साथ की बैठक

कासगंज: जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक सदर देवेन्द्र सिंह राजपूत, एसपी सुशील घुले की उपस्थिति में धर्मगुरुओं के साथ बैठक की. डीएम ने कहा कि कन्टेंमेंट जोन छोड़कर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है. किसी स्थान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित हैं. वहीं गेस्ट हाउस में कार्यक्रम के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी. साथ ही साथ मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना है.

डीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित रहेंगे. सभी कार्यालय, कार्य स्थल और धर्म स्थलों पर प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग कराना जरूरी है. साथ ही प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध है. धर्मस्थल पर मूर्तियों और अन्य वस्तुओं का स्पर्श निषिद्व रहेगा. सभी धर्मस्थल सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही तय शर्तों के साथ खुल सकेंगे.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि गेस्ट हाउसों में विवाह समारोह के लिए पहले अनुमति लें. साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. कोरोना से बचाव के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से न निकलने दें. मास्क लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. किसी के शादी समारोह या अन्त्येष्टि में आवश्यक होने पर ही शामिल हों और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें.

दिन में बार-बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें. अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु और स्थानों को न छुएं. खुद की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें. मोहल्ले और गांव में बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति से 21 दिन तक संपर्क में न आएं. खुद अपने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशों का पालन करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.

कासगंज: जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक सदर देवेन्द्र सिंह राजपूत, एसपी सुशील घुले की उपस्थिति में धर्मगुरुओं के साथ बैठक की. डीएम ने कहा कि कन्टेंमेंट जोन छोड़कर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है. किसी स्थान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित हैं. वहीं गेस्ट हाउस में कार्यक्रम के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी. साथ ही साथ मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना है.

डीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित रहेंगे. सभी कार्यालय, कार्य स्थल और धर्म स्थलों पर प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग कराना जरूरी है. साथ ही प्रवेश द्वार पर हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध है. धर्मस्थल पर मूर्तियों और अन्य वस्तुओं का स्पर्श निषिद्व रहेगा. सभी धर्मस्थल सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही तय शर्तों के साथ खुल सकेंगे.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि गेस्ट हाउसों में विवाह समारोह के लिए पहले अनुमति लें. साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. कोरोना से बचाव के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से न निकलने दें. मास्क लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. किसी के शादी समारोह या अन्त्येष्टि में आवश्यक होने पर ही शामिल हों और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें.

दिन में बार-बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें. अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु और स्थानों को न छुएं. खुद की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें. मोहल्ले और गांव में बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति से 21 दिन तक संपर्क में न आएं. खुद अपने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशों का पालन करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी.

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