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नन्ने लाल हत्याकांड: अदालत ने आरोपियों को सुनाई अजीवन कारावास की सजा - नन्ने लाल हत्याकांड के आरोपियों को सुनाई सजा

यूपी के कासगंज में तीन साल पहले हुए नन्ने लाल हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये के अर्ददंड की सजा सुनाई.

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नन्ने लाल हत्याकांड के आरोपियों को सुनाई सजा.
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Published : Feb 10, 2020, 5:41 AM IST

कासगंज: जिले में तीन वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित नन्ने लाल हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने एक युवक को दोष मुक्त करते हुए दो युवकों को दोषी ठहराया. अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के अलावा दस-दस हजार रुपये के अर्ददंड की सजा सुनाई.

नन्ने लाल हत्याकांड के दोषियों को सुनाई सजा.

तीन आरोपियों को किया था नामजद
दरअसल 16 जून 2017 में सहावर थाना क्षेत्र के गांव ताली में नन्ने लाल पुत्र रामबीर सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नन्नेलाल के पिता रामबीर सिंह ने गांव के सियाराम, नन्ने राम पुत्र कैलाश और बबलू पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में कासगंज कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
शुक्रवार को पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सियाराम, नन्नेराम को हत्या में दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं बबलू को दोष मुक्त कर दिया गया.

न्याय मिलने से परिजनों में खुशी
जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मीडिया को बताया कि हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है. दोनों ने नन्ने लाल को डीजे बजाने के बहाने घर पर बुलाया था. यहां दोनों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को छत से नीचे फेंक दिया. इस मामले में दोनों को ही न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है. मृतक के परिजन न्याय मिलने से खुश नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप, हत्या की जताई जा रही आशंका

कासगंज: जिले में तीन वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित नन्ने लाल हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने एक युवक को दोष मुक्त करते हुए दो युवकों को दोषी ठहराया. अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के अलावा दस-दस हजार रुपये के अर्ददंड की सजा सुनाई.

नन्ने लाल हत्याकांड के दोषियों को सुनाई सजा.

तीन आरोपियों को किया था नामजद
दरअसल 16 जून 2017 में सहावर थाना क्षेत्र के गांव ताली में नन्ने लाल पुत्र रामबीर सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नन्नेलाल के पिता रामबीर सिंह ने गांव के सियाराम, नन्ने राम पुत्र कैलाश और बबलू पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में कासगंज कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
शुक्रवार को पक्ष-विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सियाराम, नन्नेराम को हत्या में दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं बबलू को दोष मुक्त कर दिया गया.

न्याय मिलने से परिजनों में खुशी
जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मीडिया को बताया कि हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है. दोनों ने नन्ने लाल को डीजे बजाने के बहाने घर पर बुलाया था. यहां दोनों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने शव को छत से नीचे फेंक दिया. इस मामले में दोनों को ही न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है. मृतक के परिजन न्याय मिलने से खुश नजर आ रहे हैं.

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Intro:Place - Kasganj
Date - 7 February 2020
Reporter - Dharmendra Singh
Mo no - 8448949265


एंकर- उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में तीन वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित नन्ने लाल हत्याकांड मामले में आज शुक्रवार को भरी अदालत मंे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने एक युवक को दोष मुक्त करते हुए दो युवको को दोषी ठहराया।साथ ही उन्हांेने दोनों को आजीवन कारावास के अलावा दस दस हजार रूपये के अर्ददंड की सजा सुनाई।
आपको बतादें कि 16 जून 2017 में सहावर थाना क्षेत्र के गांव ताली में नन्ने लाल पुत्र रामबीर सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में नन्नेलाल के पिता रामबीर सिंह ने गांव के सियाराम, नन्ने राम पुत्रगण कैलाश के अलावा एक बबलू नाम के युवको पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कासगंज कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसकी आज शुक्रवार को पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओ की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सियाराम, नन्नेराम को हत्या में दोषी मनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस दस हजार रूपये का दोनों पर अर्द्धण्ड बोला, तो वहीं बबलू नाम के आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि सियाराम की बहन से मृतक नन्नेलाल के अवैध संबंध थे, इसी को लेकर दोनों ने नन्ने लाल को डीजे बजाने के बहाने घर पर बुला लिया था। उसकी पहले पीट पीट कर हत्या कर दी और बाद शव को छत से नीचे फेंक दिया था।इस मामले में दोनों को ही न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है। वहीं मृतक नन्ने लाल के परिजनों का कहना था कि देरी से ही सहीं, परंतू न्याया तो मिला।

बाइट- संजीव सिंह यदुवंशी, जिलाशासकीय अधिवक्ताBody:KasganjConclusion:Kasganj
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