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नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 14 साल की सजा

कासगंज में 5 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. साथ ही ₹20000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.

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नाबालिग किशोरी को सजा
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Published : Oct 30, 2022, 7:41 AM IST

कासगंज: जनपद में विगत 5 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म (rape of minor girl) की वारदात को अंजाम देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, 5 साल पहले कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र (Kasganj Sadar Kotwali Area) के एक इलाके में रहने वाले सुरेश उर्फ पॉपी पुत्र राजवीर सिंह ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में पीड़िता के परिजनों की तरफ से कासगंज सदर कोतवाली में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी.

वहीं, जांच में आरोपी युवक की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट में आरोपी युवक के खिलाफ लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते न्यायालय ने अभियुक्त सुरेश उर्फ पॉपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

यह भी पढ़ें- क्रशर व्यापारी की मौत के मामले में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की रिमांड मंजूर

कासगंज: जनपद में विगत 5 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म (rape of minor girl) की वारदात को अंजाम देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, 5 साल पहले कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र (Kasganj Sadar Kotwali Area) के एक इलाके में रहने वाले सुरेश उर्फ पॉपी पुत्र राजवीर सिंह ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में पीड़िता के परिजनों की तरफ से कासगंज सदर कोतवाली में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी.

वहीं, जांच में आरोपी युवक की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस की तरफ से कोर्ट में आरोपी युवक के खिलाफ लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते न्यायालय ने अभियुक्त सुरेश उर्फ पॉपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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