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कासगंजः बाबा-नाती हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

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Published : Feb 28, 2020, 10:07 AM IST

उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित बाबा-नाती हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक दोषी पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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पांच आरोपियों को आजीवन कारावास.

कासगंजः जनपद में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित बाबा-नाती हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी है. फिलहाल पांचों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

पांच आरोपियों को आजीवन कारावास.

जनपद के ही सहवार थाने के गांव चकरा में मार्च 2015 में रात डेढ़ बजे बाबा और नाती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पांच लोगों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया है. दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने साधु सिंह के बेटे नीरज की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ें-कासगंज: तहसील प्रशासन ने किया प्रताड़ित तो महिला कर्मचारी ने खाया जहर

पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस प्रकरण में जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर बाबा-नाती हत्याकांड में पांचों को दोषी पाए गए.

कासगंजः जनपद में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित बाबा-नाती हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी है. फिलहाल पांचों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

पांच आरोपियों को आजीवन कारावास.

जनपद के ही सहवार थाने के गांव चकरा में मार्च 2015 में रात डेढ़ बजे बाबा और नाती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पांच लोगों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया है. दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने साधु सिंह के बेटे नीरज की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था.

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पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस प्रकरण में जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर बाबा-नाती हत्याकांड में पांचों को दोषी पाए गए.

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