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कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाया फैसला, आरोपी को मिली 12 साल कैद

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Published : Apr 2, 2022, 1:12 PM IST

Updated : Apr 2, 2022, 2:40 PM IST

स्पेशल पाक्सो न्यायालय के तहत 7 साल बाद आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई. युवक पर किशोरी को झांसा देकर ले जाने का आरोप था. इसके लिए पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का धन्यवाद किया.

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कानपुर देहात

कानपुर: जनपद में स्पेशल पाक्सो न्यायालय के तहत 7 साल बाद आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. इसके लिए पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का धन्यवाद किया. पुलिस ने आऱोपी युवक को अब कानपुर देहात जिला कारागार में भेज दिया है.

घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की घटना है. 26 मार्च साल 2015 को एक युवक किशोरी को झांसा देकर अपने साथ ले गया था. मामले में पीड़ित पिता ने आईजी कानपुर से शिकायत की. आईजी के आदेश के बाद घाटमपुर कोतवाली पुलिस ने 4 अप्रैल को युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.


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पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद युवक के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रघुवर सिंह के कोर्ट में चल रही थी. कानपुर देहात के एडीजीसी राम रक्षित शर्मा, राकेश मिश्रा और केके सिंह ने मामले की जानकारी दी. 7 साल बाद मामले में आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है.

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कानपुर: जनपद में स्पेशल पाक्सो न्यायालय के तहत 7 साल बाद आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. इसके लिए पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का धन्यवाद किया. पुलिस ने आऱोपी युवक को अब कानपुर देहात जिला कारागार में भेज दिया है.

घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की घटना है. 26 मार्च साल 2015 को एक युवक किशोरी को झांसा देकर अपने साथ ले गया था. मामले में पीड़ित पिता ने आईजी कानपुर से शिकायत की. आईजी के आदेश के बाद घाटमपुर कोतवाली पुलिस ने 4 अप्रैल को युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.


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Last Updated : Apr 2, 2022, 2:40 PM IST
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