कानपुर: विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी हो गया है. एनबीडब्ल्यू के लिए एमपी/ एमएलए कोर्ट से आदेश दिया गया है. जल्द ही पुलिस इरफान और रिजवान की संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर सकती है.
कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ पिछले दिनों जाजमऊ थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर उसकी जमीन पर कब्जा करने और मकान को जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद से विधायक और उनका भाई दोनों फरार हो गए. पुलिस की कई टीमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर दबिशें दे रही थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकीं. इसके बाद पुलिस ने एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने विधायक और उसके भाई के खिलाफ एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही के आदेश दिए है. अब अगर विधायक और उनके भाई सरेंडर नहीं करते है तो पुलिस उनकी संम्पत्ति कुर्क कर सकती है.
यह भी पढ़ें: सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई पर मुकदमा दर्ज, लापरवाही बरतने वाला चौकी प्रभारी सस्पेंड