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कानपुर: कोर्ट ने सीओ पर FIR के दिए आदेश, अदालत से चोरी का है आरोप - कानपुर खबर

यूपी के कानपुर कोर्ट ने तत्कालीन सीओ गोविंदनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल तत्कालीन सीओ के ऊपर अदालत से चोरी करने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है.

अदालत से चोरी के आरोप में कोर्ट ने सीओ के खिलाफ FIR के दिए आदेश
अदालत से चोरी के आरोप में कोर्ट ने सीओ के खिलाफ FIR के दिए आदेश
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Published : Sep 8, 2020, 2:11 AM IST

कानपुर: कोर्ट ने सोमवार को गोविंद नगर के तत्कालीन सीओ रहे राजेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल तत्कालीन सीओ गोविंद नगर राजेश यादव के ऊपर अदालत से चोरी करने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद कानपुर कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार यादव पर न्यायालय से पत्रावली और दस्तावेज की चोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. इसको लेकर न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा वर्तमान क्षेत्राधिकारी विकास कुमार पांडे से इस तथ्य की पुष्टि हेतु लिखित रूप से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्रावली में सोमवार को यह आदेश पारित किया गया है.

खास बातें

  • कोर्ट ने गोविंद नगर के तत्कालीन सीओ रहे राजेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश.
  • तत्कालीन सीओ के ऊपर अदालत से चोरी करने और धोखाधड़ी का है आरोप.

कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि उपयुक्त मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है. क्योंकि न केवल न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की गई है, बल्कि न्यायालय के दस्तावेजों की चोरी की गई है, जो कि धारा 420, 380 का सृजन करती है. इसलिए कोर्ट ने आदेश प्रेषित करते हुए एसएसपी को संबोधित किया कि उपरोक्त धाराओं पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश यादव पर मुकदमा दर्ज कर इसकी प्राथमिकी न्यायालय को भेजी जाए.

कानपुर: कोर्ट ने सोमवार को गोविंद नगर के तत्कालीन सीओ रहे राजेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल तत्कालीन सीओ गोविंद नगर राजेश यादव के ऊपर अदालत से चोरी करने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद कानपुर कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार यादव पर न्यायालय से पत्रावली और दस्तावेज की चोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. इसको लेकर न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा वर्तमान क्षेत्राधिकारी विकास कुमार पांडे से इस तथ्य की पुष्टि हेतु लिखित रूप से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्रावली में सोमवार को यह आदेश पारित किया गया है.

खास बातें

  • कोर्ट ने गोविंद नगर के तत्कालीन सीओ रहे राजेश यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश.
  • तत्कालीन सीओ के ऊपर अदालत से चोरी करने और धोखाधड़ी का है आरोप.

कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि उपयुक्त मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है. क्योंकि न केवल न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की गई है, बल्कि न्यायालय के दस्तावेजों की चोरी की गई है, जो कि धारा 420, 380 का सृजन करती है. इसलिए कोर्ट ने आदेश प्रेषित करते हुए एसएसपी को संबोधित किया कि उपरोक्त धाराओं पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश यादव पर मुकदमा दर्ज कर इसकी प्राथमिकी न्यायालय को भेजी जाए.

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