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कानपुर: 1984 सिख दंगे मामले में अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार - 1984 Kanpur Sikh riots case

चर्चित घटनाओं में शुमार 1984 कानपुर सिख दंगा मामले में SIT ने अब तक 27 आरोपियों को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है.

कानपुर.
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Published : Jul 20, 2022, 1:49 PM IST

कानपुर: चर्चित 1984 सिख दंगे मामले में अभी तक एसआईटी ने 27 आरोपियों को शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि मामला इतना पुराना होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है. वहीं एसआईटी के मुताबिक सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है.

जानकारी देते एसआईटी के डीआईजी बलेंदु भूषण.

एसआईटी डीआईजी बलेंदु भूषण ने बताया कि जांच करने पर पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है. बुधवार को एसआईटी ने यू ब्लॉक निराला नगर निवासी अनिल कुमार पांडे, श्री राम उर्फ बग्गड़ निवासी अकबरपुर कानपुर देहात, मुस्तकीम निवासी निराला नगर, अब्दुल वाहिद निवासी जूही लाल कॉलोनी, इरशाद निवासी जूही लाल कॉलोनी को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को मामले में सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेजा जा रहा है.

एसआईटी डीआईजी बलेंदु भूषण के मुताबिक 1984 सिख दंगे मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. लगातार जांच की जा रही है और दोषियों को कानून के तहत ही दंड दिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- 1984 सिख दंगा मामले में SIT ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार

कानपुर: चर्चित 1984 सिख दंगे मामले में अभी तक एसआईटी ने 27 आरोपियों को शहर के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि मामला इतना पुराना होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है. वहीं एसआईटी के मुताबिक सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है.

जानकारी देते एसआईटी के डीआईजी बलेंदु भूषण.

एसआईटी डीआईजी बलेंदु भूषण ने बताया कि जांच करने पर पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है. बुधवार को एसआईटी ने यू ब्लॉक निराला नगर निवासी अनिल कुमार पांडे, श्री राम उर्फ बग्गड़ निवासी अकबरपुर कानपुर देहात, मुस्तकीम निवासी निराला नगर, अब्दुल वाहिद निवासी जूही लाल कॉलोनी, इरशाद निवासी जूही लाल कॉलोनी को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को मामले में सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेजा जा रहा है.

एसआईटी डीआईजी बलेंदु भूषण के मुताबिक 1984 सिख दंगे मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. लगातार जांच की जा रही है और दोषियों को कानून के तहत ही दंड दिया जा रहा है.

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