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कानपुर देहात: 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना संचालित, इच्छुक व्यक्ति करें आवेदन - कानपुर देहात समाचार

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जिलाधिकारी ने 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना को जिले में संचालित किए जाने की घोषणा की है, जिसमें जिले के यूटेन्शिल्स और प्लास्टिक आधारित उद्योग का चयन किया है.

one district one protect.
एक जनपद एक उत्पाद की शुरुआत.
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Published : May 5, 2020, 5:33 PM IST

कानपुर देहातः योगी सरकार ने जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों के विकास के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना की शुरुआत की थी, लेकिन जनपद में अभी तक इस योजना को संचालित नहीं किया गया था. मंगलवार को डीएम ने बैठक कर इस योजना के लिए जनपद में चिन्हित उत्पाद यूटेन्शिल्स (बर्तन) और प्लास्टिक आधारित उद्योग का चयन किया है, जिसमें जनपद के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह ने बताया कि, जनपद में 'एक जनपद एक उत्पाद' के तहत यूटेन्शिल्स (बर्तन), प्लास्टिक आधारित उद्योग एवं व्यवसाय का चयन किया गया है. योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शिड्यूल बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा. इस योजना द्वारा आवेदकों को मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. वहीं इसमें शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है. योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा.

चन्द्रभान सिंह ने बताया कि, योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 20 मई है. वहीं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं.

कानपुर देहातः योगी सरकार ने जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों के विकास के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना की शुरुआत की थी, लेकिन जनपद में अभी तक इस योजना को संचालित नहीं किया गया था. मंगलवार को डीएम ने बैठक कर इस योजना के लिए जनपद में चिन्हित उत्पाद यूटेन्शिल्स (बर्तन) और प्लास्टिक आधारित उद्योग का चयन किया है, जिसमें जनपद के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं.

उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह ने बताया कि, जनपद में 'एक जनपद एक उत्पाद' के तहत यूटेन्शिल्स (बर्तन), प्लास्टिक आधारित उद्योग एवं व्यवसाय का चयन किया गया है. योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शिड्यूल बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा. इस योजना द्वारा आवेदकों को मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. वहीं इसमें शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है. योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा.

चन्द्रभान सिंह ने बताया कि, योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 20 मई है. वहीं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं.

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