कानपुर देहात: जिला न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी मेराज उर्फ अन्ना को दो साल दस महीने कैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 2019 में घाटमपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुनील कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. उसी दौरान इस आरोपी ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया था. इस मामले की सुनाई कानपुर देहात के जिला न्यायालय में चल रही थी.
जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर कोतवाली अंतर्गत तैनात उपनिरीक्षक सुनील कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ 18 जून 2019 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बारा दौलतपुर रोड पर खड़ा है. सूचना के कुछ देर बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देख आरोपी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए शिवपुरी पूर्वी घाटमपुर निवासी मेराज उर्फ अन्ना को पकड़ लिया और उसके खिलाफ पुलिस पर हमले की रिपोर्ट दर्ज की. इस पूरे मामले की सुनवाई जनपद कानपुर देहात के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में चल रही थी.
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश को अब बनाना है सर्वोत्तम प्रदेश: नन्द गोपाल गुप्ता
जनपद कानपुर देहात की न्यायालय ने आरोपी मेराज को दोषी मानते हुए दो साल दस महीने की सजा सुनाई है. साथ ही, आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अगर आरोपी द्वारा अर्थदंड न दिया गया, तो एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास में व्यतीत करना होगा. फिलहाल आरोपी को कानपुर देहात की जिला कारागार में भेज दिया गया है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप