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कानपुर देहात में 3 जून तक धारा 144 रहेगी लागू-डीएम

कानपुर देहात के डीएम राकेश सिंह ने जिले में धारा 144 को 3 जून तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद जिले में 3 जून तक अनावश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाएं प्रभावी रूप से चलती रहेंगी.

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डीएम ने कहा कानपुर देहात में 3 जून तक धारा 144 रहेगी लागू
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Published : May 12, 2020, 9:18 PM IST

कानपुर देहात: जिलाधिकारी राकेश सिंह ने जनपद में लागू धारा 144 को 3 जून तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद जिले में अनावश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाएं 3 जून तक प्रभावी रहेंगी.

शासकीय कर्मचारियों को अस्त्र-शस्त्र रखने की रहेगी अनुमति

जिलाधिकारी यूपी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जनपद में धारा 144 को 3 जून तक प्रभावी रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि, इस दौरान ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों को ही अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति रहेगी.

सभी यातायात वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

डीएम ने बताया कि, इस दौरान परिवहन, रोडवेज, सिटी, बसें, टैक्सियों आदि का जनपद में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. हालांकि, आवाश्यक वस्तुओं की सप्लाई और जरूरी सेवाओं से लगे वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे. वहीं आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा.

लॉकडाउन में सभी लोग रहेंगे अपने घर

लॉकडाउन की अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने अपने घरों में रहेंगे. इस दौरान विदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जायेगी. यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे होम क्वॉरंटाइन किया जाएगा. यदि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 संक्रमित या संदिग्ध पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिले में फल, सब्जी, दूध, किराना सम्बन्धी दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगने की सम्भावना को देखते हुए दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर धारा 188 के तरह कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर देहात: जिलाधिकारी राकेश सिंह ने जनपद में लागू धारा 144 को 3 जून तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद जिले में अनावश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाएं 3 जून तक प्रभावी रहेंगी.

शासकीय कर्मचारियों को अस्त्र-शस्त्र रखने की रहेगी अनुमति

जिलाधिकारी यूपी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जनपद में धारा 144 को 3 जून तक प्रभावी रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि, इस दौरान ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों को ही अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति रहेगी.

सभी यातायात वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

डीएम ने बताया कि, इस दौरान परिवहन, रोडवेज, सिटी, बसें, टैक्सियों आदि का जनपद में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. हालांकि, आवाश्यक वस्तुओं की सप्लाई और जरूरी सेवाओं से लगे वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे. वहीं आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा.

लॉकडाउन में सभी लोग रहेंगे अपने घर

लॉकडाउन की अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने अपने घरों में रहेंगे. इस दौरान विदेश और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जायेगी. यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे होम क्वॉरंटाइन किया जाएगा. यदि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 संक्रमित या संदिग्ध पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिले में फल, सब्जी, दूध, किराना सम्बन्धी दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगने की सम्भावना को देखते हुए दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर धारा 188 के तरह कार्रवाई की जाएगी.

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