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सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

कानपुर देहात में जिला न्यायालय ने एक सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस सिरफिरे ने साली से एक तरफा प्यार में पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था.

सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
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Published : Mar 23, 2021, 8:16 PM IST

कानपुर देहातः जिला न्यायालय ने एक सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये अपनी साली से एक तरफा प्यार करता था. इसी को लेकर उसने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. दोषी पति को एडीजी सात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट से माती स्थित पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है.

ये है पूरा मामला

दोषी राजपूत संखवार की साली ने बताया कि जीजा राजपूत संखवार ने बहन राखी की हत्या करने के बाद उसे फोन पर जानकारी दी थी. इस दौरान उसने प्यार का इजहार भी किया था. लेकिन उसने जीजा को मना कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद की थी. इस मामले की सुनवाई एडीजी सात प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी. एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी राजपूत संखवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कानपुर देहातः जिला न्यायालय ने एक सिरफिरे प्रेमी और पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये अपनी साली से एक तरफा प्यार करता था. इसी को लेकर उसने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. दोषी पति को एडीजी सात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिसके बाद आरोपी को कोर्ट से माती स्थित पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है.

ये है पूरा मामला

दोषी राजपूत संखवार की साली ने बताया कि जीजा राजपूत संखवार ने बहन राखी की हत्या करने के बाद उसे फोन पर जानकारी दी थी. इस दौरान उसने प्यार का इजहार भी किया था. लेकिन उसने जीजा को मना कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद की थी. इस मामले की सुनवाई एडीजी सात प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत में चल रही थी. एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी राजपूत संखवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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