ETV Bharat / state

कानपुर देहात: लॉकडाउन के दौरान कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्र में केवल बीस हजार तक की आबादी में ही कुटीर उद्योग स्थापित किया जाएगा. कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई है.

cottage industry.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित.
author img

By

Published : May 12, 2020, 9:38 PM IST

कानपुर देहातः जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 मई रखी गई है. दरअसल उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है. वहीं जनपद में इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में केवल बीस हजार तक की आबादी में ही कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकेगा. इसके लिए उत्पादित सेवा इकाई के अन्तर्गत लाभार्थी उपरोक्त योजना के पोर्टल पर 24 मई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्पादित सेवा इकाई के अन्तर्गत क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख तक सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत, अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का मार्जिन मनी अनुदान देय है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल पाएगा.

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक पुरुष-महिलाओं की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता 8वीं पास अनिवार्य है. इच्छुक लाभार्थी पोर्टल पर पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य एवं महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं), अनापत्ति (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्कशीट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए वह कार्यालय दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय (बैंक आफ इण्डिया के प्रथम तल) पर भी सम्पर्क कर सकते हैं.

कानपुर देहातः जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 मई रखी गई है. दरअसल उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है. वहीं जनपद में इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में केवल बीस हजार तक की आबादी में ही कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकेगा. इसके लिए उत्पादित सेवा इकाई के अन्तर्गत लाभार्थी उपरोक्त योजना के पोर्टल पर 24 मई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्पादित सेवा इकाई के अन्तर्गत क्रमशः 25 लाख एवं 10 लाख तक सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत, अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का मार्जिन मनी अनुदान देय है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल पाएगा.

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक पुरुष-महिलाओं की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता 8वीं पास अनिवार्य है. इच्छुक लाभार्थी पोर्टल पर पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य एवं महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं), अनापत्ति (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्कशीट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए वह कार्यालय दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय (बैंक आफ इण्डिया के प्रथम तल) पर भी सम्पर्क कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.