ETV Bharat / state

किशोर के साथ कुकर्म करने वाले युवक को दस साल की कैद - District Government Advocate Brijesh Shukla

कन्नौज में 11 वर्षीय किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सहित 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

etv bharat
जिला एंव सत्र न्यायालय
author img

By

Published : May 30, 2022, 9:23 PM IST

कन्नौज: खेत की रखवाली कर रहे 11 वर्षीय किशोर को जबरन खेत में ले जाकर कुकर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज ने आरोपी को दस वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की धनराशि जमा करने पर बतौर प्रतिकर पीड़ित को दिए जाने के निर्देश दिए है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसका 11 वर्षीय पुत्र सात जून 2016 को मक्का के खेत की रखवाली कर रहा था. तभी गांव का ही रहने वाला आमिर पुत्र हबलू अकेला पाकर उसको जबरन खेत में खींच कर ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. शोरगुल मचाने पर पर युवक बेटे को छोड़कर भाग निकला. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढ़ें- भाषण में अखिलेश ने खूब ली चुटकियां, बोले-कन्नौज को गोबर नहीं परफ्यूमरी प्लांट चाहिए

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि धारा 377 में दस वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि जमा करने पर बतौर प्रतिकर पीड़ित को दिए जाने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

कन्नौज: खेत की रखवाली कर रहे 11 वर्षीय किशोर को जबरन खेत में ले जाकर कुकर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज ने आरोपी को दस वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की धनराशि जमा करने पर बतौर प्रतिकर पीड़ित को दिए जाने के निर्देश दिए है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसका 11 वर्षीय पुत्र सात जून 2016 को मक्का के खेत की रखवाली कर रहा था. तभी गांव का ही रहने वाला आमिर पुत्र हबलू अकेला पाकर उसको जबरन खेत में खींच कर ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. शोरगुल मचाने पर पर युवक बेटे को छोड़कर भाग निकला. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढ़ें- भाषण में अखिलेश ने खूब ली चुटकियां, बोले-कन्नौज को गोबर नहीं परफ्यूमरी प्लांट चाहिए

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि धारा 377 में दस वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि जमा करने पर बतौर प्रतिकर पीड़ित को दिए जाने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.