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हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यायालय परिसर से हटाए गए अधिवक्ताओं के अस्थाई चेंम्बर

यूपी के कन्नौज में हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्तागण द्वारा अगर कोई अनाधिकृत निर्माण किया गया है तो उसे तत्काल जाए. इसी को लेकर आज सुबह पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय परिसर में बने अधिवक्ताओं के अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया है.

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Published : Sep 5, 2021, 7:38 PM IST

जिला सत्र न्यायालय परिसर कन्नौज.
जिला सत्र न्यायालय परिसर कन्नौज.

कन्नौज: हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जिला सत्र न्यायालय परिसर में बने अधिवक्ताओं के अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया है. रविवार की तड़के सुबह न्यायालय परिसर में सड़क किनारे बने लकड़ी के अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया गया. इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा. कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को एक आदेश जारी किया था. जिसमें न्यायालय परिसर में अतिक्रमण चिन्हित करने को कहा गया था. जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया है.


दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्तागण द्वारा अगर कोई अनाधिकृत निर्माण किया गया है या अनाधिकृत बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उसको हटाया जाए. जबकि अधिवक्ताओं के लिए राजकीय खर्चे पर भवन निर्मित है, उसके बावजूद अधिवक्ताओं ने सड़क किनारे चेम्बर बना रखे थे. सड़क किनारे अनाधिकृत कब्जे को 19 अगस्त 2021 तक खाली करवाने के निर्देश दिए गए थे. उसके बावजूद इन लोगों ने अपने अपने अस्थाई चेम्बर नहीं हटाए थे. जिसके बाद रविवार की तड़के डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी प्रशांत वर्मा की मौजूदगी में पुलिस ने सड़क किनारे बने अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया. इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा. कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

कन्नौज: हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जिला सत्र न्यायालय परिसर में बने अधिवक्ताओं के अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया है. रविवार की तड़के सुबह न्यायालय परिसर में सड़क किनारे बने लकड़ी के अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया गया. इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा. कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को एक आदेश जारी किया था. जिसमें न्यायालय परिसर में अतिक्रमण चिन्हित करने को कहा गया था. जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया है.


दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्तागण द्वारा अगर कोई अनाधिकृत निर्माण किया गया है या अनाधिकृत बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उसको हटाया जाए. जबकि अधिवक्ताओं के लिए राजकीय खर्चे पर भवन निर्मित है, उसके बावजूद अधिवक्ताओं ने सड़क किनारे चेम्बर बना रखे थे. सड़क किनारे अनाधिकृत कब्जे को 19 अगस्त 2021 तक खाली करवाने के निर्देश दिए गए थे. उसके बावजूद इन लोगों ने अपने अपने अस्थाई चेम्बर नहीं हटाए थे. जिसके बाद रविवार की तड़के डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी प्रशांत वर्मा की मौजूदगी में पुलिस ने सड़क किनारे बने अस्थाई चेम्बरों को हटा दिया. इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा. कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

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