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कन्नौज: 6 साल की छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को मिली उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चार साल पहले 2015 में एक ट्यूशन शिक्षक ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म मामले में छह साल की छात्रा को मिला न्याय
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Published : Oct 24, 2019, 8:03 AM IST

कन्नौज: जनपद में छह साल की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का एलान किया है. जिसके बाद पीड़िता के परिजन न्याय मिलने पर संतुष्ट नजर आए. सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

छह साल की छात्रा के साथ किया गया था दुष्कर्म
जिले के गुरसहायगंज के सुभाषनगर में रहने वाला राहुल पुत्र धुनालाल पाल निजी विद्यालय में पढ़ाता था. वह छह वर्षीय छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने भी जाता था. 14 दिसंबर 2015 की शाम चार बजे मौका देखकर राहुल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर डाला. छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद 15 दिसंबर को परिजनों ने आरोपी राहुल को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था. पीड़िता के पिता ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ें:- कन्नौज: 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

इस मामले की जांच तत्कालीन सीओ करन सिंह ने की थी. बुधवार को शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने गहनता से पैरवी की और शासकीय अधिवक्ता ने तर्क रखे. इनसे सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

चार साल बाद दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद
चार साल के बाद न्यायालय के फैसले से एक पीड़िता को न्याय देते हुए कोर्ट ने धारा 376 के तहत 10 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया है. बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना और एससी/एसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा का एलान किया है. विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने अभियुक्त राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कन्नौज: जनपद में छह साल की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का एलान किया है. जिसके बाद पीड़िता के परिजन न्याय मिलने पर संतुष्ट नजर आए. सजा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

छह साल की छात्रा के साथ किया गया था दुष्कर्म
जिले के गुरसहायगंज के सुभाषनगर में रहने वाला राहुल पुत्र धुनालाल पाल निजी विद्यालय में पढ़ाता था. वह छह वर्षीय छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने भी जाता था. 14 दिसंबर 2015 की शाम चार बजे मौका देखकर राहुल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर डाला. छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद 15 दिसंबर को परिजनों ने आरोपी राहुल को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था. पीड़िता के पिता ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ें:- कन्नौज: 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

इस मामले की जांच तत्कालीन सीओ करन सिंह ने की थी. बुधवार को शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने गहनता से पैरवी की और शासकीय अधिवक्ता ने तर्क रखे. इनसे सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

चार साल बाद दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद
चार साल के बाद न्यायालय के फैसले से एक पीड़िता को न्याय देते हुए कोर्ट ने धारा 376 के तहत 10 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया है. बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना और एससी/एसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा का एलान किया है. विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने अभियुक्त राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

Intro:कन्नौज : 6 साल की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को मिली उम्रकैद की सजा
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यूपी के कन्नौज में छह साल की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का एलान किया। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों में न्याय मिलने पर ख़ुशी के लहर दौड़ गयी। सजा सुनाने के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

Body:कन्नौज के थाना गुरसहायगंज के सुभाषनगर में रहने वाला राहुल पुत्र धुनालाल पाल निजी विद्यालय में पढ़ाता था। राहुल कस्बे में ही रहने वाले एक व्यक्ति की छह वर्षीय बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाने जाता था। 14 दिसंबर 2015 की शाम चार बजे मौका देखकर राहुल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद 15 दिसंबर को परिजनों ने आरोपी राहुल को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच तत्कालीन सीओ करन सिंह ने की थी। बुधवार को शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने गहनता से पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता ने तर्क रखे। इनसे सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Conclusion:चार साल के बाद रेप के मामले में अभियुक्त को मिली सजा

चार साल के बाद आखिर न्यायालय के फैसले से एक पीड़िता न्याय देते हुए कोर्ट ने धारा 376 में 10 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना, धारा चार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना और एससी/एसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा का एलान किया है। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज प्रथम राम बरन सरोज ने अभियुक्त राहुल को उम्रकैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव
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