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6 दुकानदारों पर लगा 5 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना, यह है वजह

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर 6 दुकानदारों पर 5 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने का नोटिस पहुंचने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

Six shopkeepers fined 5.80 lakh for failure of food samples in Kannauj
6 दुकानदारों पर लगा 5 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना.
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Published : Apr 2, 2021, 4:57 PM IST

कन्नौज : खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट ने छह दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है. एडीएम कोर्ट ने दुकानदारों पर करीब 5.80 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जिला अभिहित अधिकारी ने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया था. जुर्माने का नोटिस पहुंचने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट खोरों के खिलाफ करीब एक माह पहले जिले भर में छापामार अभियान चलाया था. अभियान के दौरान टीम ने कई दुकानदारों के खाद्य नमूने लिए थे. जिसके बाद टीम ने नमूनों को जांच के लिए मेरठ स्थित प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे. छह दुकानदारों के नमूने जांच में फेल हो गए. खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट ने छह दुकानदारों पर करीब 5.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. शुक्रवार को दुकानदारों के पास जुर्माने का नोटिस पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया.

इन दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

शहर के गोलकुआं स्थित आइस्क्रीम फैक्ट्री व जलालाबाद स्थित आइस्क्रीम फैक्ट्री का नमूना फेल होने पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी प्रकार उमर्दा में किसान किराना स्टोर का नमूना फेल होने पर 35 हजार रुपये, विशुनगढ़ में राहुल मिष्ठान का बेसन का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, धर्मेंद्र मिष्ठान की दूध की बर्फी का नमूना फेल होने पर 70 हजार रुपये व मानीमऊ में अवनीश स्वीट हाउस का छेना का सैंपल फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

कन्नौज : खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट ने छह दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है. एडीएम कोर्ट ने दुकानदारों पर करीब 5.80 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जिला अभिहित अधिकारी ने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया था. जुर्माने का नोटिस पहुंचने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट खोरों के खिलाफ करीब एक माह पहले जिले भर में छापामार अभियान चलाया था. अभियान के दौरान टीम ने कई दुकानदारों के खाद्य नमूने लिए थे. जिसके बाद टीम ने नमूनों को जांच के लिए मेरठ स्थित प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे. छह दुकानदारों के नमूने जांच में फेल हो गए. खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट ने छह दुकानदारों पर करीब 5.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. शुक्रवार को दुकानदारों के पास जुर्माने का नोटिस पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया.

इन दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

शहर के गोलकुआं स्थित आइस्क्रीम फैक्ट्री व जलालाबाद स्थित आइस्क्रीम फैक्ट्री का नमूना फेल होने पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी प्रकार उमर्दा में किसान किराना स्टोर का नमूना फेल होने पर 35 हजार रुपये, विशुनगढ़ में राहुल मिष्ठान का बेसन का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, धर्मेंद्र मिष्ठान की दूध की बर्फी का नमूना फेल होने पर 70 हजार रुपये व मानीमऊ में अवनीश स्वीट हाउस का छेना का सैंपल फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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