कन्नौज: जिले के जलालाबाद विकास खंड में आवास प्लस योजना के पात्र लाभार्थियों का चयन अंतिम चरण में चल रहा है. जलालाबाद के खंड विकास अधिकारी जे एन राव ने कहा कि, आवास प्लस के पात्र लाभार्थियों का चयन घर-घर दस्तक देकर किया जा रहा है. 4308 नामों की सूची में से शासनादेश के अनुसार पंचायत सचिव और सेक्टर प्रभारी घर-घर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं.
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
खंड विकास अधिकारी ने बताया कि पक्के मकानों में रहने वाले लोग पात्रता की सूची से बाहर हैं. इस तरह पक्की दीवारों वाले दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ दो पहिया वाहन, तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखने वालों के साथ ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि कृषि उपकरण के मालिक भी इस योजना के लिए अपात्र हैं. इसके अलावा 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी नौकरी करने वालों का परिवार, पंजीकृत कृषि उद्योग वाले परिवार या जिस परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह की नौकरी करता है और आयकर देता है या व्यवसाय करने वाले परिवार भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे. इसके अलावा जिनके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन है, ढाई एकड़ या इससे अधिक भूमि है, सिंचाई के उपकरण हैं वह भी इस योजना के लिए अपात्र हैं.
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
आश्रय हीन परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजाति समूह, वैधानिक रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोग, भवन हीन परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे. खंड विकास अधिकारी ने कहा कि सेक्टर प्रभारी और पंचायत सचिव की टीम निरीक्षण कर आख्या दे रही है. इस पर भी कोई अपात्र चयनित हो जाता है तो उससे भी रिकवरी का प्रावधान है. कुछ भी हो आवास को लेकर ग्रामीण अंचलों में हलचल है. ब्लॉक मुख्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक सूची की सच्चाई जानने के लिए दलाल सक्रिय हैं. इसके साथ ही गुगरापुर विकास खंड में भी सत्यापन का कार्य अंतिम पड़ाव पर है.