ETV Bharat / state

पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

कन्नौज जिले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी तैय्यब को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को 21 अगस्त को सजा सुनाई थी.

पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल कैद की सजा
पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल कैद की सजा
author img

By

Published : Sep 21, 2021, 8:28 PM IST

कन्नौज : जिले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई. मामले की सुनवाई करते हुए जज गीता सिंह ने यह फैंसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. बता दें, कि बीते 21 अगस्त को कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े 2 अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी. जिसमें एक आरोपी को 10 साल व दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. 21 सितंबर को तीसरा आरोपी मौजूद नहीं था. इसलिए मंगलवार को तीसरे आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाने में एक युवक ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में 17 फरवरी 2014 को एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने व दुष्कर्म की बात कही गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक औरैया जनपद के बेला गांव निवासी रोहित सक्सेना शादी करने का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले गया था.

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 21 अगस्त को आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों आमिर और रोहित को सजा सुनाई थी. जिसमें कोर्ट ने आमिर को 10 साल व रोहित को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान तीसरा आरोपी तैय्यब कोर्ट में मौजूद न होने की वजह से उसे सजा नहीं सुनाई थी. इस मामले में 21 सितंबर 2021 को कोर्ट ने तीसरे आरोपी तैय्यब को सजा सुनाई है.

इसे पढ़ें- अश्लील फोटो वायरल कर आनंद गिरि बदनाम करेगा, पढ़िए नरेंद्र गिरि का सुसाइड नोट...

कन्नौज : जिले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई. मामले की सुनवाई करते हुए जज गीता सिंह ने यह फैंसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. बता दें, कि बीते 21 अगस्त को कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े 2 अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी. जिसमें एक आरोपी को 10 साल व दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. 21 सितंबर को तीसरा आरोपी मौजूद नहीं था. इसलिए मंगलवार को तीसरे आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाने में एक युवक ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में 17 फरवरी 2014 को एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने व दुष्कर्म की बात कही गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक औरैया जनपद के बेला गांव निवासी रोहित सक्सेना शादी करने का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले गया था.

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 21 अगस्त को आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों आमिर और रोहित को सजा सुनाई थी. जिसमें कोर्ट ने आमिर को 10 साल व रोहित को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान तीसरा आरोपी तैय्यब कोर्ट में मौजूद न होने की वजह से उसे सजा नहीं सुनाई थी. इस मामले में 21 सितंबर 2021 को कोर्ट ने तीसरे आरोपी तैय्यब को सजा सुनाई है.

इसे पढ़ें- अश्लील फोटो वायरल कर आनंद गिरि बदनाम करेगा, पढ़िए नरेंद्र गिरि का सुसाइड नोट...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.