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दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाने वाली सास को आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला

कन्नौज में एक सास ने अपनी बहू को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डाला था. कोर्ट ने सास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

in Kannauj
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Published : May 6, 2023, 5:19 PM IST

कन्नौज: दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को केरोसीन डालकर जिंदा जलाने के मामले में कन्नौज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. शनिवार को कोर्ट की जज लवली जायसवाल ने दोषी सास को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.



जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि 15 अप्रैल 2018 को गुरसहायगंज थाना क्षेत्र निवासी सतपाल ने पुलिस को तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन प्रेमा की शादी गौरी बांगर गांव निवासी हरिओम पुत्र ब्रजकिशोर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ की थी. शादी में दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए. 15 अप्रैल की दोपहर को बहन प्रेमा को पति कल्लू उर्फ हरिओम, सास सोनी, ननद अर्चना व ससुर बृजकिशोर ने केरोसीन डाल कर जिंदा जला दिया. अत्यधिक जलने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई.

हायगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की. पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए. आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड की जज लवली जायसवाल ने सास सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जबकि ससुर बृजकिशोर व पति कल्लू उर्फ हरिओम को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं ननद अर्चना नाबालिग होने की वजह से उसका मुकदमा किशोर न्यायालय बोर्ड में चल रहा है.

यह भी पढे़ं- भाई ने बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, दबंंगों ने बांधकर पीटा, video viral

कन्नौज: दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को केरोसीन डालकर जिंदा जलाने के मामले में कन्नौज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. शनिवार को कोर्ट की जज लवली जायसवाल ने दोषी सास को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.



जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि 15 अप्रैल 2018 को गुरसहायगंज थाना क्षेत्र निवासी सतपाल ने पुलिस को तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन प्रेमा की शादी गौरी बांगर गांव निवासी हरिओम पुत्र ब्रजकिशोर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ की थी. शादी में दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए. 15 अप्रैल की दोपहर को बहन प्रेमा को पति कल्लू उर्फ हरिओम, सास सोनी, ननद अर्चना व ससुर बृजकिशोर ने केरोसीन डाल कर जिंदा जला दिया. अत्यधिक जलने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई.

हायगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की. पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए. आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड की जज लवली जायसवाल ने सास सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. जबकि ससुर बृजकिशोर व पति कल्लू उर्फ हरिओम को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. वहीं ननद अर्चना नाबालिग होने की वजह से उसका मुकदमा किशोर न्यायालय बोर्ड में चल रहा है.

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