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इंसाफ: 7 साल बाद युवक के दो हत्यारोपियों को उम्रकैद, एक को तीन 3 साल की सजा

6 मई 2013 को हुई विपिन शुक्ला की हत्या के मुख्य आरोपी नीलम और शफीक को कन्नौज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि हत्या में शामिल मुजीब को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Mar 26, 2021, 12:05 PM IST

कन्नौज जिला अदालत
विपिन शुक्ला के हत्यारों को उम्रकैद की सजा.

कन्नौज: युवक की हत्या कर लूटपाट कर शव गायब करने के आरोप में महिला समेत दो लोगों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा देने का एलान किया है, जबकि एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कासिफ शेख ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. साथ ही दोषियों पर 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना की आधी रकम मृतक के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए हैं.

यह है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के भुन्ना गांव निवासी विपिन शुक्ला का शव 6 मई 2013 को हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित जगदीशपुर गांव (उन्नाव) में शारदा नहर में पड़ा मिला था. मृतक के चचेरे भाई आशीष शुक्ला ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि विपिन की बाइक कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में बरामद हुई थी. बाद में मुकदमा ठठिया थाना में स्थानांतरित कर दिया गया था. तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी ने मामले की विवेचना की. कॉल डिटेल के आधार पर हरदोई जनपद के मल्लावां थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान निवासी शफीक पुत्र नसीम, रेहान पुत्र फरीद, मुजीब पुत्र मंगली, ठठिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी नीलम पुत्री मुलायम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए. सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए थे.

इसे भी पढ़ें-सौतेली बेटी की निर्मम हत्या करने वाली मां को मिली उम्र कैद की सजा

55 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कासिफ शेख ने आरोप सिद्ध होने पर नीलम और शफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि मुजीब को तीन साल कैद की सजा सुनाई. वहीं रेहान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने दोषियों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही जुर्माना की आधी रकम मृतक के परिजनों को दिए जाने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं.

कन्नौज: युवक की हत्या कर लूटपाट कर शव गायब करने के आरोप में महिला समेत दो लोगों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा देने का एलान किया है, जबकि एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कासिफ शेख ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. साथ ही दोषियों पर 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माना की आधी रकम मृतक के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए हैं.

यह है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के भुन्ना गांव निवासी विपिन शुक्ला का शव 6 मई 2013 को हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित जगदीशपुर गांव (उन्नाव) में शारदा नहर में पड़ा मिला था. मृतक के चचेरे भाई आशीष शुक्ला ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि विपिन की बाइक कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में बरामद हुई थी. बाद में मुकदमा ठठिया थाना में स्थानांतरित कर दिया गया था. तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी ने मामले की विवेचना की. कॉल डिटेल के आधार पर हरदोई जनपद के मल्लावां थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान निवासी शफीक पुत्र नसीम, रेहान पुत्र फरीद, मुजीब पुत्र मंगली, ठठिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी नीलम पुत्री मुलायम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए. सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए थे.

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55 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कासिफ शेख ने आरोप सिद्ध होने पर नीलम और शफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि मुजीब को तीन साल कैद की सजा सुनाई. वहीं रेहान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने दोषियों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही जुर्माना की आधी रकम मृतक के परिजनों को दिए जाने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं.

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