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लॉकडाउन-3 में कन्नौज को मिली राहत, शर्तों के साथ खोली जा सकेंगी दुकानें

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन में रखा गया है. लॉकडाउन-3 में कुछ गतिविधियों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी गई है.

आरेंज जोन कन्नौज को मिली लॉकडाउन-3 में रियायत.
आरेंज जोन कन्नौज को मिली लॉकडाउन-3 में रियायत.
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Published : May 4, 2020, 9:47 PM IST

कन्नौज: लॉकडाउन-3 में कन्नौज जिले को आरेंज जोन की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में लॉकडाउन को प्रभावी रखते हुए जिलाधिकारी राकेश चन्द्र मिश्रा ने कुछ दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की बात कही है. हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर कुछ रियायत दी गई है.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें जैसे किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, बिजली सामान की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जी और फलों की दुकानें सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम की अनुमति से खोली जा सकेंगी.

टैक्सी सेवा शुरू
आवश्यक वस्तुओं के सम्बंध में ई-कामर्स गतिविधियां शुरू होंगी. इसके अलावा एक ड्राइवर और दो सवारियों के साथ टैक्सी सेवा जिले के अंदर ही चालू रहेगी, जबकि मोटरसाइकिल पर सिंगल और कार पर ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियां यात्रा कर सकेंगी.

33 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खुलेंगे निजी कार्यालय
निजी और सरकारी कार्यालय जैसे-सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र सहित नगर पालिका कार्यालय 33 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

शराब की दुकानें खोलने की अनुमति
कृषि सम्बंधित गतिविधियों के साथ बैंकिंग एवं वित्त, कोरियर, पोस्टल, माल ढुलाई सेवाएं शुरू होंगी. वहीं शराब की दुकानों को भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के उत्पादन वाले कारखाने खोले जा सकेंगे.

सीएमओ की अनुमति से ओपीडी, चिकित्सा क्लीनिक सावधानियां बरतने की शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे. खास बात यह है कि शादी जैसे आयोजन अधिकतम 20 लोगों के साथ संपन्न करने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसके लिए पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी. वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

कन्नौज: लॉकडाउन-3 में कन्नौज जिले को आरेंज जोन की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में लॉकडाउन को प्रभावी रखते हुए जिलाधिकारी राकेश चन्द्र मिश्रा ने कुछ दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की बात कही है. हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर कुछ रियायत दी गई है.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें जैसे किराना स्टोर, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, बिजली सामान की दुकानें, मेडिकल स्टोर, सब्जी और फलों की दुकानें सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम की अनुमति से खोली जा सकेंगी.

टैक्सी सेवा शुरू
आवश्यक वस्तुओं के सम्बंध में ई-कामर्स गतिविधियां शुरू होंगी. इसके अलावा एक ड्राइवर और दो सवारियों के साथ टैक्सी सेवा जिले के अंदर ही चालू रहेगी, जबकि मोटरसाइकिल पर सिंगल और कार पर ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियां यात्रा कर सकेंगी.

33 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खुलेंगे निजी कार्यालय
निजी और सरकारी कार्यालय जैसे-सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र सहित नगर पालिका कार्यालय 33 फीसदी कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.

शराब की दुकानें खोलने की अनुमति
कृषि सम्बंधित गतिविधियों के साथ बैंकिंग एवं वित्त, कोरियर, पोस्टल, माल ढुलाई सेवाएं शुरू होंगी. वहीं शराब की दुकानों को भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के उत्पादन वाले कारखाने खोले जा सकेंगे.

सीएमओ की अनुमति से ओपीडी, चिकित्सा क्लीनिक सावधानियां बरतने की शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे. खास बात यह है कि शादी जैसे आयोजन अधिकतम 20 लोगों के साथ संपन्न करने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसके लिए पहले डीएम से अनुमति लेनी होगी. वहीं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

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