कन्नौज : पिता को शराब पिलाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस मामले में जज गीता सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम को पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पीड़िता की मां न होने पर पुर्नवास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए है. इस मामले में एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि बीते 8 मार्च 2018 को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मंगलीपुरवा गांव निवासी बृजभान पुत्र राम औतार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि होली के अवकाश के बाद 7 मार्च 2018 को अपनी दोनों बेटियों को विद्यालय छोड़ने जा रहा था. इस दौरान उनका दोस्त बृजभान भी साथ में था. आरोप है कि बृजभान उसको व दोनों बेटियों को सैफई अस्पताल में भर्ती दोस्त को देखने के बहाने से अपने साथ बुला ले गया. वापस आने पर दोनों को विद्यालय में छोड़ने की बात कही.
सैफई पहुंचने पर उसने शराब पिलाकर उसको एक पेड़ के नीचे लिटा दिया और अपने एक दोस्त के साथ छोटी बेटी को खाना लाने के लिए भेज दिया. उसके बाद बड़ी बेटी को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की.
एसआई मुकेश राणा ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी बृजभान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.21 लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अलावा जुर्माने की रकम को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना, 506 में सात वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए, 363 में पांच साल कारावास व 10 हजार रुपए व 323 में एक साल कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपी के साथी बीनू उर्फ संचित को धारा 120 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोष मुक्त करार दिया है.