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छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को पांच साल की कैद

कन्नौज में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को न्यायालय ने 5 साल कारावास के साथ दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

कन्नौज कोर्ट
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Published : Dec 3, 2022, 10:46 PM IST

कन्नौज: खेत में दादी के पास जा रही छह वर्षीय बालिका को दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को पांच साल कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान 9गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने 20 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे उसकी छह वर्षीय पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर दादी के पास जा रही थी. जैसे ही वह कुछ दूर पहुंची. तभी गांव का ही रहने वाला राहुल ने बड़ी बेटी को दबोच लिया. दुष्कर्म करने की मंशा से खेत की ओर ले जाने लगा.

घटना को देख छोटी पुत्री ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई. बेटी की बात सुनकर आनन फानन मौके पर पहुंच गए तो देखा युवक बालिका के कपड़े उतार रहा था. युवक भागता इससे पहले परिजनों उसको दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज किया था. एएसआई प्रेम किशोर ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. मामले की सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए.

साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने राहुल को धारा 9/10 पाक्सो एक्ट में पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पर्याप्त साक्ष्य न होने पर कोर्ट ने धारा 376 में दोषमुक्त करार दिया है.

यह भी पढ़ें: कन्नौज: कोर्ट परिसर से फरार हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने पकड़ा

कन्नौज: खेत में दादी के पास जा रही छह वर्षीय बालिका को दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को पांच साल कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान 9गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने 20 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे उसकी छह वर्षीय पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर दादी के पास जा रही थी. जैसे ही वह कुछ दूर पहुंची. तभी गांव का ही रहने वाला राहुल ने बड़ी बेटी को दबोच लिया. दुष्कर्म करने की मंशा से खेत की ओर ले जाने लगा.

घटना को देख छोटी पुत्री ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई. बेटी की बात सुनकर आनन फानन मौके पर पहुंच गए तो देखा युवक बालिका के कपड़े उतार रहा था. युवक भागता इससे पहले परिजनों उसको दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज किया था. एएसआई प्रेम किशोर ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. मामले की सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए.

साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने राहुल को धारा 9/10 पाक्सो एक्ट में पांच साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पर्याप्त साक्ष्य न होने पर कोर्ट ने धारा 376 में दोषमुक्त करार दिया है.

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