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दहेज हत्या मामले में सास-पति को कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद की सजा

कन्नौज जिला न्यायालय ने 5 साल पहले दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में दोषी पति और सास को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने अर्थंड भी लगाया है.

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Published : Jul 6, 2023, 10:28 PM IST

कन्नौज: करीब पांच साल पहले बाइक व एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी सास और पति को सजा सुनाई है. कोर्ट ने सास-पति को सात साल कारावास व आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने की.


क्या था पूरा मामला: जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के रूरा गांव निवासी खुशनुमा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी बेटी सायना (24) का निकाह सदर कोतवाली क्षेत्र के सारोतोप गांव निवासी मुईन अली के साथ करीब तीन साल पहले किया था. शादी में सामर्थ के हिसाब से खूब दान दहेज दिया गया. लेकिन, शादी के बाद से ही पति मुईन अली, सास उदीसा बेगम, ससुर यार अली, जेठ पप्पू अतिरिक्त दहेज में बाइक व एक लाख रुपए की मांग करने लगे. मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर ससुराली जनों ने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

अधिवक्ता ने कहा कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद खेत बेचकर बेटी के ससुरालीजनों को पचास हजार रुपए दिए. कुछ दिन तक सब कुछ सही रहा. लेकिन फिर अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. लेकिन, 13 फरवरी 2018 को बेटी को जलाकर मार दिया. पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर पति, सास, ससुर व जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और विवेचना के दौरान ससुर व जेठ के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए गए.

विवेचक तत्कालीन सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने सास व पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने सास उदीसा बेगम व पति बेटा मुईन अली को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आठ-आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

कन्नौज: करीब पांच साल पहले बाइक व एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी सास और पति को सजा सुनाई है. कोर्ट ने सास-पति को सात साल कारावास व आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने की.


क्या था पूरा मामला: जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के रूरा गांव निवासी खुशनुमा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी बेटी सायना (24) का निकाह सदर कोतवाली क्षेत्र के सारोतोप गांव निवासी मुईन अली के साथ करीब तीन साल पहले किया था. शादी में सामर्थ के हिसाब से खूब दान दहेज दिया गया. लेकिन, शादी के बाद से ही पति मुईन अली, सास उदीसा बेगम, ससुर यार अली, जेठ पप्पू अतिरिक्त दहेज में बाइक व एक लाख रुपए की मांग करने लगे. मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर ससुराली जनों ने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

अधिवक्ता ने कहा कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद खेत बेचकर बेटी के ससुरालीजनों को पचास हजार रुपए दिए. कुछ दिन तक सब कुछ सही रहा. लेकिन फिर अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. लेकिन, 13 फरवरी 2018 को बेटी को जलाकर मार दिया. पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर पति, सास, ससुर व जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और विवेचना के दौरान ससुर व जेठ के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए गए.

विवेचक तत्कालीन सीओ सदर श्रीकांत प्रजापति ने सास व पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने सास उदीसा बेगम व पति बेटा मुईन अली को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आठ-आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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