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अश्लील हरकत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर

कन्नौज में नाबालिग किशोरी को गलत नियत से दबोचने व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Special Judge POCSO Act Court) ने सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
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Published : Dec 22, 2021, 9:05 PM IST

कन्नौज : नाबालिग किशोरी को गलत नियत से दबोचने व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Special Judge POCSO Act Court) ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी युवक को तीन साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा (additional prison sentence) काटनी पड़ेगी.



जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी भांजी 21 दिसम्बर 2014 को हैंडपंप पर पानी भरने गई थी. पानी भरकर वापस आते समय राजीव उर्फ अर्जुन नाम के व्यक्ति ने बदनीयति से भांजी का हाथ पकड़ लिया. उसके बाद गलत नियत से भांजी को जबरदस्ती खींच ले गया. उसके साथ अश्लील हरकत की.

इसे भी पढ़ेंः दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

युवक के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई. पुलिस ने मामा की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए.

बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह (Additional Sessions Judge Geeta Singh) ने आरोपी राजीव उर्फ अर्जुन को तीन साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जिला शासकीय अधिवक्ता (District Government Advocate) ने बताया कि धारा 8 पॉक्सो एक्ट में जज ने सजा सुनाई है.

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कन्नौज : नाबालिग किशोरी को गलत नियत से दबोचने व अश्लील हरकत करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Special Judge POCSO Act Court) ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी युवक को तीन साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा (additional prison sentence) काटनी पड़ेगी.



जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी भांजी 21 दिसम्बर 2014 को हैंडपंप पर पानी भरने गई थी. पानी भरकर वापस आते समय राजीव उर्फ अर्जुन नाम के व्यक्ति ने बदनीयति से भांजी का हाथ पकड़ लिया. उसके बाद गलत नियत से भांजी को जबरदस्ती खींच ले गया. उसके साथ अश्लील हरकत की.

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युवक के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती सुनाई. पुलिस ने मामा की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए.

बुधवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह (Additional Sessions Judge Geeta Singh) ने आरोपी राजीव उर्फ अर्जुन को तीन साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जिला शासकीय अधिवक्ता (District Government Advocate) ने बताया कि धारा 8 पॉक्सो एक्ट में जज ने सजा सुनाई है.

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