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किशोरी को अगवा करके रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 14 साल कैद की सजा

किशोरी को अगवा करके रेप करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. यह आदेश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दिया है.

आरोपी की फोटो
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Published : Sep 22, 2022, 10:09 PM IST

कन्नौज: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने व्यक्ति ने 24 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 22 जनवरी की रात करीब 8.00 बजे शौच के लिए खेत की ओर गई थी. तभी पहले घात लगाए बैठे सुनील उर्फ सोनू उसका भाई आशुतोष व उसके पिता अजयपाल ने पुत्री का अपहरण कर लिया.

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर लिया. किशोरी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया था. जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी. इस मामले की विवेचना कर एसआई शेष कुमार शुक्ला ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल की है. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए.

साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी सुनील को दोषी माना. कोर्ट ने सुनील को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है व 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

इसे पढ़ें- प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास, 10 दिन में ही रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

कन्नौज: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने व्यक्ति ने 24 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 22 जनवरी की रात करीब 8.00 बजे शौच के लिए खेत की ओर गई थी. तभी पहले घात लगाए बैठे सुनील उर्फ सोनू उसका भाई आशुतोष व उसके पिता अजयपाल ने पुत्री का अपहरण कर लिया.

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर लिया. किशोरी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया था. जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी. इस मामले की विवेचना कर एसआई शेष कुमार शुक्ला ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल की है. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए.

साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी सुनील को दोषी माना. कोर्ट ने सुनील को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है व 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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