कन्नौज : इत्र नगरी में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है. इसके बावजूद भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने मिलावटखोरी करने वाले 32 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है.
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और मानकों पर खरा न उतरने वाले ऐसे 32 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने 9 लाख 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मिलावटी सामान बेंचने वाले इन दुकानदारों को एक माह के भीतर जुर्माना अदा करने के लिए नोटिस भेजा गया है. समय से जुर्माना अदा न करने पर संबंधित तहसील से आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी.
बता दें, कि जिले में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से छापामारी अभियान चलाया जा रहा है. छापेमारी के दौरान खाद्य टीमों ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे. दुकानों से एकत्र किए गए इन नमूलों को विभाग की टीम ने जांच के लिए लैब भेजा था. लैब जांच के बाद 32 दुकानदारों के नमूने फेल हो गए. जबकि कुछ दुकानदारों की पैकिंग में कमी मिली, तो कुछ दुकानदार बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बेंच रहे थे. खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था. जिसमें सुनवाई के बाद 32 दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट के न्याय निर्णायक अधिकारी गजेंद्र सिंह ने फैसल सुनाया. जिसमे दोषी पाए गए 32 दुकानदारों पर 9 लाख 67 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मिलावटी सामान बेंचने वाले दुकानदारों पर हुई कार्रवाई के बाद महकमें में हड़कंप मच गया.
इन पर लगाया गया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट साबित होने पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. जिसमें दुकानदार अमरेंद्र कुमार, सर्वेश, होशियार, रजनीश कुमार, रितिक किराना, रामआसरे, शिवम कुमार, अंकित मिश्रा, मकरंद सिंह, अनुज कुमार, दिनेश, समीर गुप्ता, पवन कुमार, सुरेश चंद्र, अतुल कुमार, गजेंद्र सिंह, संजय केलकर, विमलेश, शैलेंद्र, विनोद कुमार, संजय केलकर, राम प्रकाश, संजीव व महेश समेत 32 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है.
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