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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने पर युवक को 3 साल की सजा - kannauj latest news

कन्नौज में अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की जेल और तीस हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं चुकाने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

तीन साल कारावास की सजा
तीन साल कारावास की सजा
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Published : Nov 23, 2021, 8:56 PM IST

कन्नौज : कोचिंग पढ़कर घर जा रही किशोरी को रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने युवक को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को सजा सुनायी. साथ ही तीस हजार पांच सौ रुपय का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिये जाने के निर्देश दिए हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली इलाके के एक गांव के व्यक्ति की नाबालिग पुत्री 6 अक्टूबर 2019 को कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी. तभी इब्राहिमगंज गांव निवासी रंजीत पुत्र महेंद्र ने किशोरी का रास्ता रोक लिया. जबरन हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी. विरोध करने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनायी.

इसके बाद पीड़ित पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी. आरोपी युवक पूर्व में भी पीड़िता के साथ फोन पर अश्लील बातें कर परेशान करता था. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी युवक को तीन साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें - बच्चों से ओरल सेक्स गंभीर अपराध नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट


शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जज ने आरोपी रंजीत को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. धारा 354 में दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास. धारा 341 में एक माह का कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा. धारा 506 में एक साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

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कन्नौज : कोचिंग पढ़कर घर जा रही किशोरी को रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने युवक को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को सजा सुनायी. साथ ही तीस हजार पांच सौ रुपय का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिये जाने के निर्देश दिए हैं.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली इलाके के एक गांव के व्यक्ति की नाबालिग पुत्री 6 अक्टूबर 2019 को कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी. तभी इब्राहिमगंज गांव निवासी रंजीत पुत्र महेंद्र ने किशोरी का रास्ता रोक लिया. जबरन हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी. विरोध करने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनायी.

इसके बाद पीड़ित पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी. आरोपी युवक पूर्व में भी पीड़िता के साथ फोन पर अश्लील बातें कर परेशान करता था. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दोषी युवक को तीन साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जज ने आरोपी रंजीत को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. धारा 354 में दो वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास. धारा 341 में एक माह का कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा. धारा 506 में एक साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

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