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कन्नौज: प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,167 लाभार्थी अपात्र, निरस्त होंगे आवेदन - adm gajendra kumar

यूपी के कन्नौज नगर निकायों से प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उनके प्रपत्रों की प्रारंभिक जांच में 1,167 लोग अपात्र पाए गए. अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने कहा है कि ऐसे आवेदन निरस्त किए जाएंगे.

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प्रधानमंत्री आवास के 1167 आवेदन अपात्र घोषित.
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Published : Jun 30, 2020, 1:52 PM IST

कन्नौज: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब तक नगर निकायों से 10 हजार 330 लोगों ने आवेदन किए थे. इन आवेदनों की बारीकी से पड़ताल की गई, जिसमें से 1,167 ऐसे लोग निकले, जो आवास योजना का लाभ पाने की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे. इन सभी लोगों को प्रारम्भिक जांच में ही अपात्र घोषित कर दिया गया है.

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अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार

अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निकायों से प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उनके प्रपत्रों की प्रारंभिक जांच में 1,167 लोग अपात्र पाए गए, जिनके आवेदन निरस्त किए जाएंगे. अन्य आवेदकों को भी आवास योजना का लाभ देने से पूर्व बारीकी से जांच कराई जाएगी, ताकि पात्रों को ही शासन की इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके.

शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो, उसके प्रपत्रों की जांच की जाती है. ऐसे में जो अपात्र होते हैं, उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं. योजना का लाभ दिए बिना जांच में ही जो नाम हटा दिए जाते हैं, वह घोटाला नहीं होता है, बल्कि जरूरी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जाता है.

कन्नौज: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब तक नगर निकायों से 10 हजार 330 लोगों ने आवेदन किए थे. इन आवेदनों की बारीकी से पड़ताल की गई, जिसमें से 1,167 ऐसे लोग निकले, जो आवास योजना का लाभ पाने की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे. इन सभी लोगों को प्रारम्भिक जांच में ही अपात्र घोषित कर दिया गया है.

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अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार

अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निकायों से प्रधानमंत्री आवास के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उनके प्रपत्रों की प्रारंभिक जांच में 1,167 लोग अपात्र पाए गए, जिनके आवेदन निरस्त किए जाएंगे. अन्य आवेदकों को भी आवास योजना का लाभ देने से पूर्व बारीकी से जांच कराई जाएगी, ताकि पात्रों को ही शासन की इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके.

शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो, उसके प्रपत्रों की जांच की जाती है. ऐसे में जो अपात्र होते हैं, उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं. योजना का लाभ दिए बिना जांच में ही जो नाम हटा दिए जाते हैं, वह घोटाला नहीं होता है, बल्कि जरूरी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जाता है.

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