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झांसी: कोविड मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने की तोड़फोड़, केस दर्ज

यूपी के झांसी में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. पुलिस ने इस संबंध में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

झांसी पुलिस
झांसी पुलिस
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Published : May 3, 2021, 12:14 AM IST

झांसी: जिले के नवाबाद थानाक्षेत्र स्थित सरोज हॉस्पिटल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. जिसके बाद सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने 5 नामजद और 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. शनिवार को मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था.

अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज कराया केस

अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ की लोहे के पाइप और वाइपर से पिटाई की गई और वेंटिलेटर, मॉनिटर को तोड़ दिया गया. अस्पताल के मैनेजर सुरेंद्र सिंह बुंदेला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने सचिन यादव, शिवम यादव, खेमचंद्र, कलूटी, संजीव यादव समेत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अस्पताल के मैनेजर की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 354, 332, 353, 269, 270, 307, 323, 504, 506, 427 के अलावा महामारी अध्यादेश, आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधिनियम के तहत नवाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है.

इसे भी पढ़ें- कोरोना ने मथुरा में ली 4 लोगों की जान

झांसी: जिले के नवाबाद थानाक्षेत्र स्थित सरोज हॉस्पिटल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. जिसके बाद सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने 5 नामजद और 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. शनिवार को मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था.

अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज कराया केस

अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद नर्सिंग स्टाफ की लोहे के पाइप और वाइपर से पिटाई की गई और वेंटिलेटर, मॉनिटर को तोड़ दिया गया. अस्पताल के मैनेजर सुरेंद्र सिंह बुंदेला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने सचिन यादव, शिवम यादव, खेमचंद्र, कलूटी, संजीव यादव समेत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अस्पताल के मैनेजर की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 354, 332, 353, 269, 270, 307, 323, 504, 506, 427 के अलावा महामारी अध्यादेश, आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधिनियम के तहत नवाबाद थाने में केस दर्ज किया गया है.

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