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पुलिस अभिरक्षा में कैदी की मौत, 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज - झांसी जिला कारागार

झांसी में पेशी पर आए एक कैदी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या का आरोप लगा है. परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है. कैदी 2020 से जेल में था.

prisoner died in police custody
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Published : May 25, 2023, 7:01 AM IST

झांसीः जिले कारागार में मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा में एक कैदी मौत हो गई. कैदी की मंगलवार को पेशी थी. इसी दौरान पेय पदार्थ के सेवन से कैदी की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पुलिस के समझाने-बुझाने और उनकी मांगे मानने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नवाबाद थाना पुलिस से शिकायत कर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है.

बबीना थाना क्षेत्र के मुरारी गांव के रहने वाले सुखदेव उर्फ कालका ने बताया कि उसके बेटे रोहित (30) से 2020 से डोंगरी बांध पर एक सड़क हादसा हो गया था. मामले को निपटाने के लिए दूसरे पक्ष ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की थी. जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, तो उन लोगों ने रोहित सहित 10 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था. इसी मामले में रोहित साल 2020 से झांसी जिला कारागार में बंद था. उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था और जल्द ही उनके पक्ष में फैसला आने वाला था. इसी बात के डर से साजिश के तहत उनके बेटे को जहर देकर हत्या करवा दी गयी. सुखदेव ने बताया का उसका मुकदमा निलेश भार्गव से चल रहा था.

सुखदेव के अनुसार मंगलवार को उसे जिला कारागार से पेशी पर लाया जा रहा था. तभी शुभम भार्गव, निलेश भार्गव, शिवकुमार चौबे, संदेश चौबे और साहिल ने उसकी हत्या की योजना बनाया और पेय पदार्थ में विषाक्त मिलाकर रोहित को पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां उसकी मौत हो गई.

वहीं, रोहित के वकील पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया की रोहित उर्फ छोटू 2020 के एक मुकदमे में थाना बबीना क्षेत्र के 302 के मुकदमे के मामले में मंगलवार को तारीख पर आया था. वकील ने आरोप लगाया की विपक्षियों ने जिनसे रोहित का मुकदमा चल रहा है. उन्होंने गांव के एक व्यक्ति संदेश चौबे के साथ मिलकर रोहित को पेय पदार्थ में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इससे उसकी मौत हो गई. वकील ने बताया कि इस मुकदमे में लगभग सारे बयान दर्ज हो चुके थे. जल्द ही इस पर फैसला भी आने वाला था. इसमें रोहित बेकसूर साबित होता. इसी डर से विरोधियों ने साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302, 120बी ओर 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

ये भी पढ़ेंः जेठ पर आया दिल तो पति की हत्या कर फंदे से लटकाया, ऐसे हुआ खुलासा

झांसीः जिले कारागार में मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा में एक कैदी मौत हो गई. कैदी की मंगलवार को पेशी थी. इसी दौरान पेय पदार्थ के सेवन से कैदी की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पुलिस के समझाने-बुझाने और उनकी मांगे मानने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नवाबाद थाना पुलिस से शिकायत कर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है.

बबीना थाना क्षेत्र के मुरारी गांव के रहने वाले सुखदेव उर्फ कालका ने बताया कि उसके बेटे रोहित (30) से 2020 से डोंगरी बांध पर एक सड़क हादसा हो गया था. मामले को निपटाने के लिए दूसरे पक्ष ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की थी. जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, तो उन लोगों ने रोहित सहित 10 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था. इसी मामले में रोहित साल 2020 से झांसी जिला कारागार में बंद था. उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था और जल्द ही उनके पक्ष में फैसला आने वाला था. इसी बात के डर से साजिश के तहत उनके बेटे को जहर देकर हत्या करवा दी गयी. सुखदेव ने बताया का उसका मुकदमा निलेश भार्गव से चल रहा था.

सुखदेव के अनुसार मंगलवार को उसे जिला कारागार से पेशी पर लाया जा रहा था. तभी शुभम भार्गव, निलेश भार्गव, शिवकुमार चौबे, संदेश चौबे और साहिल ने उसकी हत्या की योजना बनाया और पेय पदार्थ में विषाक्त मिलाकर रोहित को पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई. उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां उसकी मौत हो गई.

वहीं, रोहित के वकील पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया की रोहित उर्फ छोटू 2020 के एक मुकदमे में थाना बबीना क्षेत्र के 302 के मुकदमे के मामले में मंगलवार को तारीख पर आया था. वकील ने आरोप लगाया की विपक्षियों ने जिनसे रोहित का मुकदमा चल रहा है. उन्होंने गांव के एक व्यक्ति संदेश चौबे के साथ मिलकर रोहित को पेय पदार्थ में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इससे उसकी मौत हो गई. वकील ने बताया कि इस मुकदमे में लगभग सारे बयान दर्ज हो चुके थे. जल्द ही इस पर फैसला भी आने वाला था. इसमें रोहित बेकसूर साबित होता. इसी डर से विरोधियों ने साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302, 120बी ओर 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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