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झांसी: लॉकडाउन का उल्लंघन कर बनाया पांच मंजिला होटल, JDA ने किया सील - झांसी विकास प्राधिकरण ने सील की बिल्डिंग

यूपी के झांसी में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर पांच मंजिला निर्माण कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए झांसी विकास प्राधिकरण के अफसरों ने बिल्डिंग को सील कर दिया है.

5 मंजिला बिल्डिंग सील.
5 मंजिला बिल्डिंग सील.
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Published : Jun 24, 2020, 5:12 PM IST

झांसी: जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए जिले के सिविल लाइन इलाके में एक पांच मंजिला होटल का निर्माण कराया गया है. जानकारी मिलने पर झांसी विकास प्राधिकरण के अफसरों ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया. इसके साथ ही अवैध रूप से होटल का निर्माण करा रहे बिल्डर को भी नोटिस जारी किया गया है.

झांसी विकास प्राधिकरण के अफसरों को यह सूचना मिली थी कि सिविल लाइन में बिल्डर विकास गुप्ता और योगी प्रेमानी ने लॉकडाउन के दौरान लगभग 800 वर्ग फीट क्षेत्रफल में पांच मंजिला निर्माण कार्य कराया, जिसमें बेसमेंट भी शामिल था. जानकारी के मुताबिक इसमें होटल का निर्माण किया जा रहा था. इसमें 11 कमरे बनाये गए थे.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने दी जानकारी
झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यह निर्माण किया गया, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है और नोटिस जारी की गई है. मामला शमन योग्य नहीं होने पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

झांसी: जिले में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए जिले के सिविल लाइन इलाके में एक पांच मंजिला होटल का निर्माण कराया गया है. जानकारी मिलने पर झांसी विकास प्राधिकरण के अफसरों ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया. इसके साथ ही अवैध रूप से होटल का निर्माण करा रहे बिल्डर को भी नोटिस जारी किया गया है.

झांसी विकास प्राधिकरण के अफसरों को यह सूचना मिली थी कि सिविल लाइन में बिल्डर विकास गुप्ता और योगी प्रेमानी ने लॉकडाउन के दौरान लगभग 800 वर्ग फीट क्षेत्रफल में पांच मंजिला निर्माण कार्य कराया, जिसमें बेसमेंट भी शामिल था. जानकारी के मुताबिक इसमें होटल का निर्माण किया जा रहा था. इसमें 11 कमरे बनाये गए थे.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने दी जानकारी
झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान यह निर्माण किया गया, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है और नोटिस जारी की गई है. मामला शमन योग्य नहीं होने पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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