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जौनपुर: प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले कोटेदार पर वाद

यूपी के जौनपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कोटेदार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता एवं आईटी एक्ट की धारा में वाद दर्ज किया गया है. सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कोटेदार का ऑडियो वायरल हुआ था.

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पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी
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Published : Jul 8, 2020, 4:46 AM IST

जौनपुर: थाना गौरा बादशाहपुर ग्राम कौवापार निवासी रमेश चंद्र पाल ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता ओम प्रकाश पाल व रवि प्रकाश पाल के माध्यम से कोटेदार पन्ना लाल यादव के खिलाफ दरखास्त दिया है.

दरखास्त में उसने लिखा कि वह गरीब मजदूर है तथा किसी प्रकार अपना व अपने परिवार की गुजर-बसर करता है. वादी ने विरोध किया तो कोटेदार पन्नालाल अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जबरन वादी का रास्ता अवरुद्ध करने के लिए चकरोड को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.

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दर्ज हुआ वाद.

विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं. गत 30 मई 2020 को रात 9:00 बजे कोटेदार ने वादी के मोबाइल पर फोन करके गालियां दिया तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अनैतिक, अवैधानिक व अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया. शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बैठे अफसरों के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया व वादी को जान से मारने की धमकी दी.

आरोपी की वॉइस रिकॉर्डिंग यूट्यूब, फेसबुक पर वायरल हुई तथा स्थानीय संवाददाता द्वारा प्रसारण भी किया गया. इसके बावजूद गौरा बादशाहपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वादी की रपट दर्ज नहीं किया.

रमेश चन्द्र पाल ने बताया की उसने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया. जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके कारण न्यायालय के शरण में आना पड़ा है. आरोपी पन्नालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोर्ट से मांग की, जिस पर आईटी एक्ट के तहत वाद दायर हुआ है.

जौनपुर: थाना गौरा बादशाहपुर ग्राम कौवापार निवासी रमेश चंद्र पाल ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता ओम प्रकाश पाल व रवि प्रकाश पाल के माध्यम से कोटेदार पन्ना लाल यादव के खिलाफ दरखास्त दिया है.

दरखास्त में उसने लिखा कि वह गरीब मजदूर है तथा किसी प्रकार अपना व अपने परिवार की गुजर-बसर करता है. वादी ने विरोध किया तो कोटेदार पन्नालाल अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जबरन वादी का रास्ता अवरुद्ध करने के लिए चकरोड को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.

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दर्ज हुआ वाद.

विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं. गत 30 मई 2020 को रात 9:00 बजे कोटेदार ने वादी के मोबाइल पर फोन करके गालियां दिया तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को अनैतिक, अवैधानिक व अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया. शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बैठे अफसरों के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया व वादी को जान से मारने की धमकी दी.

आरोपी की वॉइस रिकॉर्डिंग यूट्यूब, फेसबुक पर वायरल हुई तथा स्थानीय संवाददाता द्वारा प्रसारण भी किया गया. इसके बावजूद गौरा बादशाहपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वादी की रपट दर्ज नहीं किया.

रमेश चन्द्र पाल ने बताया की उसने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया. जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके कारण न्यायालय के शरण में आना पड़ा है. आरोपी पन्नालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोर्ट से मांग की, जिस पर आईटी एक्ट के तहत वाद दायर हुआ है.

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